शादी में न बजेगा बैंड और न निकाल पाएंगे बारात, सप्ताह में 2 दिन खुलेंगी हार्डवेयर की दुकानें

Edited By Vijay, Updated: 16 May, 2021 06:05 PM

corona curfew in bilaspur

प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों और इससे होने वाली मृत्यु की वर्तमान स्थिति को देखते हुए सरकार ने कोरोना कफ्र्यू की अवधि 26 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ा दी है। इसी कड़ी में डीसी बिलासपुर एवं डीडीएमए चेयरमैन रोहित जम्वाल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की...

बिलासपुर (बंशीधर): प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों और इससे होने वाली मृत्यु की वर्तमान स्थिति को देखते हुए सरकार ने कोरोना कफ्र्यू की अवधि 26 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ा दी है। इसी कड़ी में डीसी बिलासपुर एवं डीडीएमए चेयरमैन रोहित जम्वाल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के तहत अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार जिले में विवाह समारोहों में केवल 20 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। विवाह समारोह को मैरिज पैलेस, सामुदायिक सभागार में करने, टैंट हाऊस का प्रयोग करने, धाम बनाने, डीजे व बैंड-बाजा बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। अधिसूचना में ये भी निर्देश दिए गए हैं कि सभी शादियां घरों के अंदर ही होंगी और बारात की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा सोशल डिस्टैंसिंग और कोविड-19 नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। डीसी ने कहा है कि ये नियम 17 मई सुबह 6 बजे से लागू होंगे और 26 मई सुबह 6 बजे तक लागू रहेंगे। नियमों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

8 से 11 बजे तक खुलेंगी हार्डवेयर की दुकानें

डीसी ने कहा कि हार्डवेयर व निर्माण कार्य से संबंधित दुकानों को सप्ताह में मंगलवार व शुक्रवार को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। ये दुकानें सुबह 8 से 11 बजे तक खुलेंगी। इसके अतिरिक्त इलैक्ट्रिकल हार्डवेयर जैसे स्विच, एमसीबीएस केबल और कंडक्टर आदि की दुकानें भी संबंधित समय में खुल सकेंगी। रेत, बजरी व पत्थर का ढुलान एम फार्म पर खनन विभाग की अनुमति पर केवल 8 से 5 बजे तक ही किया जा सकेगा।

निर्माण स्थल पर उपलब्ध श्रमिकों को काम करने की अनुमति

अधिसूचना में सड़कों, पुलों, चिकित्सा एवं इंजीनियरिंग संस्थानों जैसे बड़ी परियोजनाओं के निर्माण में वाहनों के माध्यम से श्रमिकों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। केवल निर्माण स्थल पर उपलब्ध श्रमिकों को काम करने की अनुमति होगी। इसके अलावा पंचायत क्षेत्र में पंचायत एवं निजी आवास निर्माण आदि सहित अन्य सभी छोटी परियोजनाओं के लिए संबंधित ग्राम पंचायत प्रधान और शहरी क्षेत्रों में नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी द्वारा श्रमिकों को कम दूरी तक चलने की अनुमति दी जाएगी।

सुबह-शाम की सैर पर प्रतिबंध

अधिसूचना में पालतू कुत्ते को उसका मालिक सुबह 7 बजे तक और शाम 6 बजे तक घुमा सकता है तथा सुबह-शाम की सैर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अधिसूचना में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रशासन से जुड़े जिला रैडक्रॉस सोसायटी बिलासपुर के सभी स्वयंसेवियों को काम करने की अनुमति प्रदान की गई है।

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