Edited By Vijay, Updated: 13 Nov, 2024 12:00 PM
धराड़सानी में एक व्यक्ति को निजी निर्माण करते समय इसका मलबा गोबिंद सागर झील में फैंकना महंगा पड़ गया। गोबिंद सागर झील में मलबा डंप करने की सूचना मिलने पर हरकत में आए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने...
बिलासपुर (बंशीधर): धराड़सानी में एक व्यक्ति को निजी निर्माण करते समय इसका मलबा गोबिंद सागर झील में फैंकना महंगा पड़ गया। गोबिंद सागर झील में मलबा डंप करने की सूचना मिलने पर हरकत में आए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मौके पर जाकर निरीक्षण करने के बाद आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उसे एक लाख रुपए जुर्माना किया है।
झील में मलबा फैंकना है गैर-कानूनी
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की मानें तो उपायुक्त बिलासपुर द्वारा प्रत्येक पंचायत में डंपिंग साइट चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं तथा लोगों को अपनी पंचायत में चिन्हित डंपिंग साइट पर ही मलबा फैंकना चाहिए। वैसे भी गाेबिंद सागर झील में मलबा फैंकना गैर-कानूनी है। इससे जहां मत्स्य उत्पादन पर विपरीत असर पड़ रहा है, वहीं झील में गाद भी बढ़ रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिलासपुर के क्षेत्रीय अधिकारी पवन शर्मा ने बताया कि एक व्यक्ति द्वारा निर्माण करते समय निकले मलबे को गोबिंद सागर झील में डंप किया था, जिस पर उसे एक लाख रुपए जुर्माना किया गया है।
रेललाइन का निर्माण कर रही कंपनी को किया था जुर्माना
बता दें कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों की पालना करते हुए प्रदूषण बोर्ड जिला के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण कर रहा है। गोबिंद सागर झील में किसी भी तरह की मिट्टी व अन्य सामान फैंकना मना है। हाल ही में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा झील में मलबा फैंकने पर रेललाइन का निर्माण कर रही एक कंपनी को करीब 4 लाख रुपए का जुर्माना किया गया था।
5 कंपनियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
वहीं कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन प्रभावित एवं विस्थापित समिति के महासचिव मदन शर्मा ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि फोरलेन निर्माण करते समय कुछ कंपनियों ने मलबा झील व वन भूमि पर फैंका है, जिस पर कार्रवाई करते हुए गत 23 अक्तूबर को वन विभाग स्वारघाट व स्वाहण के वन खंड अधिकारियों ने थाना स्वारघाट में 5 कंपनियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई थी।
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