Bilaspur News: PNB का एजेंट बन शातिर ने किया 'खेला', लोन सैटलमैंट के नाम पर लगया 1.15 लाख का चूना

Edited By Vijay, Updated: 17 Jun, 2026 04:08 PM

pnb recovery agent loan settlement fraud in bilaspur

अगर आपको भी कोई खुद को बैंक का रिकवरी एजेंट बताकर लोन सैटलमैंट का ऑफर दे रहा है, तो सावधान हो जाएं! हिमाचल प्रदेश के शाहतलाई में एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां वन टाइम सैटलमैंट के नाम पर एक व्यक्ति को 1.15 लाख रुपए का चूना लगा दिया गया।

शाहतलाई (हिमल): अगर आपको भी कोई खुद को बैंक का रिकवरी एजेंट बताकर लोन सैटलमैंट का ऑफर दे रहा है, तो सावधान हो जाएं! हिमाचल प्रदेश के शाहतलाई में एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां वन टाइम सैटलमैंट के नाम पर एक व्यक्ति को 1.15 लाख रुपए का चूना लगा दिया गया। ठगी का अहसास होने के बाद पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक झंडूता तहसील (जिला बिलासपुर) के अंतर्गत आने वाले गांव कुलज्यार (डाकघर जड्डू) के रहने वाले 47 वर्षीय तेज नाथ उर्फ तेज पाल शर्मा पुत्र भगत राम ने यह शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार वर्ष 2023 में उर्वी थापा पुत्र हस्त बहादुर थापा निवासी 96 शिव मंदिर के निकट, पांवटा साहिब व जिला सिरमौर तथा स्थायी पता गांव बांकहंडी, शिव मंदिर के पास, ऋषिकेश, जिला देहरादून (उत्तराखंड) ने उनसे संपर्क किया और खुद को पंजाब नैशनल बैंक का रिकवरी एजेंट बताया। आरोपी ने बड़े ही शातिराना अंदाज में तेज नाथ को विश्वास में लिया। उसने झांसा दिया कि वह बैंक में वन टाइम सैटलमैंट के जरिए उनके पूरे लोन का निपटारा करवा देगा। इसके लिए उसने एक निर्धारित राशि अपने खाते में जमा करने को कहा। आरोपी की बातों में आकर पीड़ित ने उसके बताए गए बैंक खाते में 1 लाख 15 हजार रुपए जमा करवा दिए।

पैसे मिलने के बाद आरोपी ने अपना असली रंग दिखा दिया। उसने न तो बैंक में पीड़ित के लोन कावन टाइम सैटलमैंट करवाया और न ही वह धनराशि बैंक में जमा की। काफी समय बीतने के बाद जब तेज नाथ को इस फर्जीवाड़े का पता चला तो उसने न्याय के लिए माननीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी झंडूता की अदालत का रुख किया। जेएमएफसी झंडूता की अदालत ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। इन आदेशों की अनुपालना करते हुए तलाई पुलिस थाने में आरोपी उर्वी थापा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 314, 316 एवं 318 के तहत धोखाधड़ी और गबन का मामला दर्ज कर लिया गया है। उधर, बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक संदीप धवल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने आरोपी की तलाश व मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।

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