Sirmaur: मुमताज हत्याकांड के दोषी को उम्रकैद, साक्ष्यों के अभाव में 2 आरोपी बरी

Edited By Vijay, Updated: 09 Oct, 2026 09:55 PM

convict in murder case gets life sentence 2 accused acquitted

युवती मुमताज की हत्या से जुड़े करीब 9 वर्ष पुराने मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पांवटा साहिब की अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।

पांवटा साहिब (कपिल): युवती मुमताज की हत्या से जुड़े करीब 9 वर्ष पुराने मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पांवटा साहिब की अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी शारिक रहमान को हत्या, अपहरण और साक्ष्य मिटाने के आरोपों में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर विभिन्न धाराओं के तहत कुल 45,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं, मामले में नामजद 2 अन्य आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कपिल शर्मा ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। दोषी शारिक रहमान पुत्र शाहिदुल रहमान निवासी अमरगढ़, डाकघर पुरुवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर का रहने वाला है। मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी जतिंदर शर्मा ने की।

12 दिन बाद ढांक में मिला था शव
अभियोजन पक्ष के अनुसार 14 नवम्बर, 2017 को वाजिद अली ने माजरा पुलिस थाने में अपनी बेटी मुमताज के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। शुरूआती जांच एएसआई सुभाष चंद ने की। तलाश और जांच के दौरान करीब 12 दिन बाद मुमताज का शव हेवना मंदिर के पास एक ढांक में बरामद हुआ। उसके बाद मामला गंभीर आपराधिक जांच में बदल गया।

37 गवाहों के बयान बने आधार
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में कुल 37 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और प्रस्तुत साक्ष्यों का आकलन करने के बाद अदालत ने शारिक रहमान को हत्या, अपहरण और साक्ष्य मिटाने के आरोपों में दोषी ठहराया। हालांकि अन्य 2 आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। अदालत ने दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या के मामले में 25,000 रुपए, धारा 364 के तहत अपहरण के मामले में 15,000 रुपए और धारा 201 के तहत साक्ष्य मिटाने के मामले में 5,000 रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई। इस तरह कुल जुर्माने की राशि 45,000 रुपए निर्धारित की गई। मामले की जानकारी सहायक जिला न्यायवादी संदीपना ने सांझा की है।

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