Sirmour: त्रिलोकपुर अश्विन नवरात्र मेले में हथियार, विस्फोटक सामग्री और शराब पर रोक

Edited By Kuldeep, Updated: 08 Oct, 2026 08:46 PM

nahan trilokpur ashwin navratri

त्रिलोकपुर स्थित श्री महामाया बाला सुंदरी मंदिर में 11 से 26 अक्तूबर तक आयोजित होने वाले अश्विन नवरात्र मेले को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रतिबंध लागू किए हैं।

नाहन/कालाअम्ब (आशु): त्रिलोकपुर स्थित श्री महामाया बाला सुंदरी मंदिर में 11 से 26 अक्तूबर तक आयोजित होने वाले अश्विन नवरात्र मेले को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रतिबंध लागू किए हैं। डीसी एवं जिला दंडाधिकारी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने और श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए अलग-अलग आदेश जारी किए हैं।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश के अनुसार मेले के दौरान कालाअम्ब थाना क्षेत्र और मेला क्षेत्र की सीमाओं में आग्नेयास्त्र, लाठी, तेजधार घातक हथियार व किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा त्रिलोकपुर मंदिर में नारियल चढ़ाने और मेला क्षेत्र में शराब का सेवन करने की भी अनुमति नहीं होगी। किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पर भी रोक रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कालाअम्ब-त्रिलोकपुर मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही बंद
मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए कालाअम्ब से त्रिलोकपुर मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। जिला दंडाधिकारी ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत जारी आदेश में 11 से 26 अक्तूबर तक सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ऐसे ट्रक और ट्रैक्टरों की आवाजाही पर रोक लगाई है, जिनमें कालाअम्ब के कागज एवं गत्ता कारखानों के लिए तुड़ी, भूसा आदि लाया जाता है।

प्रशासन के अनुसार कुछ वाहनों में मूल ढांचे के अतिरिक्त बड़े-बड़े बोरों की मदद से तुड़ी आदि लाया जाता है। ऐसे संबंधित वाहनों पर भी मेले की अवधि में प्रतिबंध लागू रहेगा। प्रशासन ने यह निर्णय श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा से बचाने और मार्ग पर यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया है।

मांस-मछली की बिक्री पर भी पूर्ण प्रतिबंध
त्रिलोकपुर मेले के दौरान मेला क्षेत्र में मांस और मछली की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिला दंडाधिकारी ने बताया कि यह मेला श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था से जुड़ा है और देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। उनकी धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मेला क्षेत्र में मांस-मछली की बिक्री की दुकानें नहीं लगाई जाएंगी। इसके अलावा कालाअम्ब से त्रिलोकपुर तक सड़क के किनारे स्थित मांस-मछली की दुकानों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। मेले की अवधि के दौरान इन दुकानों पर विक्रेता केवल दुकान के अंदर पर्दे की आड़ में मांस और मछली की बिक्री कर सकेंगे।

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