Edited By Kuldeep, Updated: 23 Jul, 2026 12:19 PM

जिले के बल्ह थाना क्षेत्र के तहत रठोहा गांव में 3 जून, 2026 को हुई स्टाफ नर्स कुषमा देवी की आत्महत्या के मामले में मंडी के सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मुख्य आरोपी व मृतक के पति अमित कुमार की जमानत याचिका मंजूर कर ली है।
मंडी: जिले के बल्ह थाना क्षेत्र के तहत रठोहा गांव में 3 जून, 2026 को हुई स्टाफ नर्स कुषमा देवी की आत्महत्या के मामले में मंडी के सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मुख्य आरोपी व मृतक के पति अमित कुमार की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। कोर्ट ने 1,00,000 रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर आरोपी को सशर्त रिहा करने का आदेश जारी किया है। बता दें कि 3 जून, 2026 को बल्ह पुलिस थाना के तहत गागल पुलिस चौकी में दर्ज शिकायत के अनुसार सोलन जिले के दालड़ाघाट में 108 एम्बुलैंस सेवा में कार्यरत स्टाफ नर्स कुषमा देवी ने अपने ससुराल रठोहा में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतका के भाई रविकांत की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। परिजनों का आरोप था कि शादी के 13-14 साल बीत जाने के बाद भी पति अमित कुमार, सास विद्या देवी और ननद निशा ठाकुर कुषमा देवी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे, जिससे तंग आकर उसने यह खौफनाक कदम उठाया।
अदालत ने अमित कुमार को जमानत देते हुए सख्त शर्तें लगाई हैं, जिसमें आरोपी अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ई-मेल और सोशल मीडिया अकाऊंट की जानकारी पुलिस व कोर्ट को देगा और इनमें बदलाव होने पर तुरंत सूचित करेगा। पुलिस द्वारा बुलाए जाने पर जांच में सहयोग करेगा। अभियोजन पक्ष के गवाहों को डराने या प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा। अदालत में मुकद्दमे की हर सुनवाई की तारीख पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेगा।अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि इन शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होता है, तो अभियोजन पक्ष जमानत रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है।