Edited By Kuldeep, Updated: 13 Aug, 2026 11:17 PM

जिले की विशेष अदालत (स्पैशल जज) ने 400 ग्राम चरस के साथ पकड़े गए हरियाणा निवासी आरोपी को दोषी ठहराते हुए 4 साल की कठोर कारावास और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
मंडी (रजनीश): जिले की विशेष अदालत (स्पैशल जज) ने 400 ग्राम चरस के साथ पकड़े गए हरियाणा निवासी आरोपी को दोषी ठहराते हुए 4 साल की कठोर कारावास और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को एक साल की अतिरिक्त कठोर कैद भुगतनी होगी। 25 जनवरी, 2021 को पुलिस ने कुल्लू से मंडी की ओर आ रही एक निजी वोल्वो बस में शक्ति सिंह निवासी गांव व डाकघर राजपुर, तहसील गन्नौर व जिला सोनीपत (हरियाणा) के बैग से 400 ग्राम चरस बरामद की थी।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह पेश किए गए। बस के चालक धर्मपाल और परिचालक जितेंद्र कुमार ने पुलिस की कार्रवाई और चरस की बरामदगी की पुष्टि की। अदालत ने आरोपी शक्ति सिंह को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)(आईआई)(बी) के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। आरोपी द्वारा जांच व ट्रायल के दौरान जेल में बिताए गए 35 दिनों की अवधि को मुख्य सजा में से घटा दिया जाएगा। कोर्ट के आदेशानुसार दोषी को सजा काटने के लिए मॉडल सैंट्रल जेल नाहन जिला सिरमौर भेजा गया है।