Edited By Vijay, Updated: 19 Oct, 2019 10:08 PM
प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह अगले वर्ष का इंतजार करने की बजाय इसी वर्ष रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों को भर ले। मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी व न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी की खंडपीठ ने शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने बाबत...
शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह अगले वर्ष का इंतजार करने की बजाय इसी वर्ष रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों को भर ले। मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी व न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी की खंडपीठ ने शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने बाबत चल रही जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान उपरोक्त आदेश पारित किए।
राज्य सरकार की ओर से न्यायालय को यह बताया गया कि जेबीटी, एलटी, शास्त्री, टीजीटी आटर््स, टीजीटी नॉन-मैडीकल व टीजीटी मैडीकल के कुल 4,491 पद 31 जुलाई, 2019 तक खाली पड़े थे। 736 पद 31 जुलाई, 2019 तक रिटायरमैंट व प्रमोशन की वजह से खाली हो गए थे। 3,132 शिक्षकों के पदों को भरने के लिए प्रक्रिया जारी है। 2,095 पदों को भरने के लिए पहले ही जरूरी स्वीकृति ले ली गई है। मामले पर सुनवाई 25 नवम्बर को निर्धारित की गई है।