Una: क्रेटा गाड़ी दिलाने के नाम पर युवक से धोखाधड़ी, कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दर्ज किया केस

Edited By Vijay, Updated: 31 Oct, 2026 06:56 PM

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पुलिस थाना चिंतपूर्णी में गाड़ी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप में एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने छपरोह निवासी चेतन शर्मा की शिकायत पर नारी निवासी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 (2) और 318 (4) के तहत मामला दर्ज...

चिंतपूर्णी (सुनील): पुलिस थाना चिंतपूर्णी में गाड़ी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप में एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने छपरोह निवासी चेतन शर्मा की शिकायत पर नारी निवासी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 (2) और 318 (4) के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। 

पुलिस को दी शिकायत के अनुसार छपरोह निवासी चेतन शर्मा ने बताया कि उसके पिता का वर्ष 2024 में निधन हो गया था। इसके बाद नारी निवासी एक व्यक्ति ने उसे हुंडई क्रेटा गाड़ी खरीदने के लिए प्रेरित किया। आरोप है कि उक्त युवक ने उसे भरोसा दिलाया था कि गाड़ी से संबंधित सभी खर्च और बैंक की किस्तें वही अदा करेगा। इसके अलावा गाड़ी को किराए पर चलाकर उसे हर महीने 6 हजार रुपए का मुनाफा भी देगा।

शिकायतकर्त्ता के अनुसार उसने उक्त युवक के भरोसे पर 2 फरवरी, 2025 को हुंडई क्रेटा गाड़ी खरीदी, जो उसके नाम पर पंजीकृत है। आरोप है कि गाड़ी युवक के कब्जे में है लेकिन वह लंबे समय से बैंक की किस्तें जमा नहीं करवा रहा है। इसके चलते शिकायतकर्त्ता को खुद महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनांशियल सर्विसेज लिमिटेड की किस्तें भरनी पड़ रही हैं। शिकायतकर्त्ता का दावा है कि वह अब तक 2 लाख रुपए से अधिक की ईएमआई जमा करवा चुका है।

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि जब उसने उक्त युवक से गाड़ी वापस करने और पैसों का हिसाब करने को कहा तो वह फोन उठाने से बचने लगा। इस मामले को लेकर शिकायतकर्त्ता ने 15 जुलाई, 2026 को मुख्यमंत्री हैल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद 19 जुलाई को पुलिस के समक्ष युवक ने कथित तौर पर लिखित आश्वासन दिया था कि वह आपसी लेन-देन का हिसाब करने के बाद 26 जुलाई तक गाड़ी वापस कर देगा लेकिन आरोप है कि उसने अपना वायदा पूरा नहीं किया।

मुख्यमंत्री हैल्पलाइन पर भी दर्ज है शिकायत
शिकायतकर्त्ता ने अपनी शिकायत में एक अन्य युवक द्वारा भी इसी प्रकार की शिकायत मुख्यमंत्री हैल्पलाइन पर दर्ज करवाने का हवाला दिया है। इसके अलावा उसने पुलिस के समक्ष पहले दी गई शिकायतों और जनरल डायरी में दर्ज बयानों का भी उल्लेख किया है। बताया जा रहा है कि शिकायतकर्त्ता ने अधिवक्ता सौरभ शर्मा के माध्यम से न्यायालय में बीएनएस की धारा 175(3) के तहत याचिका दायर की थी। न्यायालय में प्रस्तुत तथ्यों और शिकायत के आधार पर अब पुलिस थाना चिंतपूर्णी में मामला दर्ज किया गया है। इस मामले के जांच अधिकारी मुख्य आरक्षी सुनील कुमार पुलिस थाना चिंतपूर्णी हैं। फिलहाल इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और न ही किसी की संपत्ति जब्त की गई है। उधर, डीएसपी अम्ब अनिल पटियाल ने बताया कि शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोपों की पुलिस जांच कर रही है। मामले की जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक तथ्यों का पता चल सकेगा।

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