Edited By Kuldeep, Updated: 10 Sep, 2026 06:35 PM

पंचायती राज विभाग ने ई-परिवार रजिस्टर पोर्टल से परिवार नकल प्राप्त करने के लिए 13 रुपये 80 पैसे शुल्क निर्धारित किया है।
डाडासीबा (सुनील): पंचायती राज विभाग ने ई-परिवार रजिस्टर पोर्टल से परिवार नकल प्राप्त करने के लिए 13 रुपये 80 पैसे शुल्क निर्धारित किया है। विभाग के निदेशक राघव शर्मा ने इस संबंध में सभी जिला पंचायत अधिकारियों, बीडीओ और ग्राम पंचायत सचिवों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नागरिक पंचायत सचिव के माध्यम से परिवार नकल के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए परिवार पहचान संख्या दर्ज करने के बाद यूपीआई, क्यूआर कोड या अन्य ऑनलाइन माध्यम से 13.80 रुपए शुल्क जमा करना होगा। इसके अलावा ई-जिला हिम सेवा पोर्टल के माध्यम से स्वयं या लोकमित्र केंद्र से भी आवेदन की सुविधा रहेगी।
इसके लिए आधार आधारित ई-केवाईसी पूरी करना अनिवार्य होगा। विभाग के अनुसार जनवरी 2025 से ई-परिवार रजिस्टर में आधार आधारित ई-केवाईसी प्रक्रिया जारी है। नए परिवारों, नए सदस्यों और पहले से दर्ज परिवार के सदस्यों के लिए ई-केवाईसी जरूरी है। केवल सत्यापित परिवारों की ही परिवार नकल पोर्टल से जारी होगी। इससे पहले परिवार नकल नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जाती थी। जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा सचिन ठाकुर ने विभागीय दिशा-निर्देशों की पुष्टि की है।