Edited By Vijay, Updated: 01 Jun, 2019 11:10 PM
संसारपुर टैरेस की एक निजी कंपनी को समय पर निर्माण उपकर जमा न करवाना महंगा पड़ा है। इसका संज्ञान लेते हुए जिला श्रम अधिकारी कांगड़ा ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 व केंद्रीय नियम 1998 के तहत शनिवार को 43,16,410 रुपए उपकर...
धर्मशाला (नरेश): संसारपुर टैरेस की एक निजी कंपनी को समय पर निर्माण उपकर जमा न करवाना महंगा पड़ा है। इसका संज्ञान लेते हुए जिला श्रम अधिकारी कांगड़ा ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 व केंद्रीय नियम 1998 के तहत शनिवार को 43,16,410 रुपए उपकर जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक संबंधित कंपनी प्रबंधन को आदेश जारी करने के 30 दिनों के भीतर उपकर समाहर्ता कांगड़ा स्थित धर्मशाला के कार्यालय में जमा करवाना होगा।
निर्धारित समय पर जमा नहीं हुई राशि तो देना होगा 2 फीसदी ब्याज
यदि कंपनी निर्धारित समय में यह राशि जमा नहीं करवाती है तो इस राशि पर प्रतिमाह की दर से 2 फीसदी ब्याज लगेगा जोकि देय तिथि तक लागू होगा। इसके अलावा कंपनी पर उपरोक्त राशि के बराबर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। विभागीय अधिकारियों की मानें तो निर्धारित समय पर उपकर जमा न करवाने की सूरत में यह राशि भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल की जाएगी।
यह है मामला
बता दें कि संसारपुर टैरेस औद्योगिक क्षेत्र की एक कंपनी ने वर्ष 2014-15 में निर्माण कार्य करवाया था लेकिन केवल 1.80 लाख रुपए ही जमा करवाए थे। इसके बाद इस वर्ष 8 फरवरी को उपकर समाहत्र्ता द्वारा आकलन अधिकारी के समक्ष मामला दायर किया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद शनिवार को उक्त आदेश जारी हुए हैं।
क्या बोले जिला श्रम अधिकारी
जिला श्रम अधिकारी अनुराग शर्मा ने बताया कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 व केंद्रीय नियम 1998 की बनती राशि जमा न करवाने पर संसारपुर टैरेस की एक कंपनी को 43,16,410 रुपए उपकर जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। यदि 30 दिन के भीतर उक्त राशि जमा नहीं हुई तो प्रतिमाह 2 फीसदी का ब्याज वसूला जाएगा।