Solan News: बघाट बैंक का बड़ा एक्शन, लोन डिफाल्टर की 33 बिस्वा जमीन नीलाम कर वसूले ₹12.50 लाख

Edited By Vijay, Updated: 30 Jul, 2026 12:42 PM

baghat bank loan case

बघाट बैंक ने ऋण न चुकाने वाले डिफाल्टरों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। ऋण वसूली अभियान के तहत बैंक ने एक डिफाल्टर की लगभग 33 बिस्वा जमीन को नीलाम कर साढ़े 12 लाख रुपए की रिकवरी की है।

सोलन (नरेश पाल): बघाट बैंक ने ऋण न चुकाने वाले डिफाल्टरों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। ऋण वसूली अभियान के तहत बैंक ने एक डिफाल्टर की लगभग 33 बिस्वा जमीन को नीलाम कर साढ़े 12 लाख रुपए की रिकवरी की है। यह सख्त कार्रवाई एआरसीएस अदालत के आदेशों के बाद अमल में लाई गई है। जानकारी के अनुसार संबंधित डिफाल्टर लंबे समय से बैंक के ऋण का भुगतान नहीं कर रहा था। इस मामले की सुनवाई एआरसीएस अदालत में चल रही थी। अदालत ने ऋण की अदायगी न होने पर कड़ा संज्ञान लेते हुए डिफाल्टर की भूमि को अटैच कर नीलाम करने के आदेश जारी किए। इन आदेशों के बाद बैंक ने भूमि को बेचने की प्रक्रिया पूरी कर ऋण की रिकवरी की।

अब तक 20 डिफाल्टर गिरफ्तार, 45 लाख की हुई वसूली
बघाट बैंक का फंसा हुआ पैसा निकालने के लिए रिकवरी का प्रयास जोरों पर है। एआरसीएस अदालत ने सख्त कदम उठाते हुए 115 ऋण डिफाल्टरों की गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं। बैंक प्रबंधन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अब तक 20 डिफाल्टरों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनसे करीब 45 लाख रुपए की रिकवरी की गई है।

वारंट की वैधता 30 दिन, 5 जिलों की पुलिस पर दारोमदार
अदालत द्वारा जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट्स की वैधता केवल 30 दिनों की है। ऐसे में 30 दिन के भीतर शेष सभी डिफाल्टरों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करनी होगी, अन्यथा इन वारंट्स की मियाद समाप्त हो जाएगी। गौरतलब है कि पूर्व में भी वारंट की अवधि समाप्त होने के मामले सामने आ चुके हैं। अब यह देखना होगा कि बद्दी, सिरमौर, शिमला, कांगड़ा और ऊना जिलों की पुलिस इस निर्धारित समय सीमा के भीतर डिफाल्टरों के खिलाफ कितनी तत्परता से कार्रवाई करती है।

आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई : गिरीश नड्डा
इस पूरे मामले पर एआरसीएस गिरीश नड्डा ने स्पष्ट किया है कि बैंक का पैसा न लौटाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और डिफाल्टरों के खिलाफ भूमि नीलामी और गिरफ्तारी जैसी सख्त कार्रवाई आने वाले दिनों में भी निरंतर जारी रहेगी।

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