Solan: दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

Edited By Kuldeep, Updated: 26 Sep, 2026 10:55 PM

solan rape accused imprisonment

एक नाबालिगा को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में जिला न्यायालय सोलन की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट्रैक स्पैशल कोर्ट पोक्सो सोलन कनिका चावला की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा...

सोलन (अमित): एक नाबालिगा को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में जिला न्यायालय सोलन की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट्रैक स्पैशल कोर्ट पोक्सो सोलन कनिका चावला की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 40,000 रुपए का जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 1 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। मामला वर्ष 2021 में पुलिस थाना बद्दी में दर्ज हुआ था।

मामले की जानकारी देते हुए पब्लिक प्रॉसिक्यूटर बी.एस. नेगी ने बताया कि 12 जुलाई, 2021 को पीड़िता के पिता ने पुलिस थाना बद्दी में शिकायत पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाए थे कि आरोपी ने उसकी नाबालिग बेटी को शादी का झांसा देकर बहलाया-फुसलाया और उसका अपहरण करके ले गया। उसके बाद आरोपी ने नाबालिगा के साथ कई बार दुराचार भी किया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने महिला पुलिस थाना बद्दी में पोक्सो की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और छानबीन शुरू की। मामले की जांच पूरी होने के बाद थाना प्रभारी ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट प्रस्तुत की।

मामले की सुनवाई के दौरान 19 गवाहों व अन्य सबूतों के आधार पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट्रैक स्पैशल कोर्ट पोक्सो सोलन कनिका चावला की अदालत ने आरोपी अनुभव उर्फ मोनू निवासी अकबरपुर खास, पोस्ट ऑफिस सुनाई, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 40,000 रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा और जुर्माना अदा न करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

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