Edited By Vijay, Updated: 02 Oct, 2026 06:07 PM

हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर अब एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड जैसे आपातकालीन वाहनों का रास्ता रोकना वाहन चालकों को भारी पड़ सकता है। इसे लेकर हिमाचल प्रदेश पुलिस ने आम जनता और वाहन चालकों के लिए एक विशेष और सख्त सड़क सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है।
शिमला (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर अब एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड जैसे आपातकालीन वाहनों का रास्ता रोकना वाहन चालकों को भारी पड़ सकता है। इसे लेकर हिमाचल प्रदेश पुलिस ने आम जनता और वाहन चालकों के लिए एक विशेष और सख्त सड़क सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आपातकालीन वाहनों को रास्ता देना हर नागरिक की केवल नैतिक ही नहीं, बल्कि कानूनी जिम्मेदारी भी है।
सायरन सुनते ही बाईं ओर करें वाहन
पुलिस विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार सड़क पर किसी भी आपातकालीन वाहन (जैसे एम्बुलेंस या अग्निशमन वाहन) के सायरन की आवाज सुनते ही चालकों को तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में आगे चल रहे वाहन चालकों को अपनी गाड़ी सुरक्षित रूप से सड़क के बाईं ओर कर लेनी चाहिए। पुलिस ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी परिस्थिति में आपातकालीन वाहन का मार्ग अवरुद्ध नहीं होना चाहिए और उसे आगे निकलने (ओवरटेक करने) के लिए तुरंत पर्याप्त स्थान दिया जाना चाहिए।
नियम तोड़ने पर 10 हजार का जुर्माना और 6 महीने की जेल
पुलिस विभाग ने चेतावनी दी है कि इस नियम की अनदेखी करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194 ई के तहत आपातकालीन वाहनों का रास्ता रोकने पर कड़े दंड का प्रावधान है। यदि कोई चालक पहली बार यह नियम तोड़ता है, तो उस पर 10,000 रुपए का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, दूसरी बार या बार-बार इस नियम का उल्लंघन करने पर 6 महीने तक का कारावास, 10,000 रुपए का जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ हो सकती हैं।
पुलिस की अपील: आपकी सतर्कता बचा सकती है जान
पुलिस विभाग ने इस एडवाइजरी के जरिए जनता को जागरूक करते हुए एक खास अपील भी की है। पुलिस का कहना है कि आपातकालीन स्थिति में हर एक सेकंड किसी की जिंदगी बचाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए, सभी वाहन चालक सड़क पर जिम्मेदारी का परिचय दें और आपातकालीन वाहनों को बिना किसी देरी के रास्ता देकर किसी की जान बचाने या किसी बड़ी दुर्घटना को टालने में अपना बहुमूल्य योगदान दें।
हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबरें पढ़ने के लिए हमारे WhatsApp group को Join करें