Edited By Vijay, Updated: 12 Mar, 2025 06:50 PM

विशेष न्यायाधीश कुल्लू-1 की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में 2 लोगों को दोषी करार देते हुए 15-15 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
कुल्लू (शम्भू प्रकाश): विशेष न्यायाधीश कुल्लू-1 की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में 2 लोगों को दोषी करार देते हुए 15-15 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं प्रत्येक दोषी को 1.20 लाख रुपए जुर्माना राशि की भी अदायगी करने के आदेश हुए हैं।
जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 19 दिसम्बर, 2019 को मुखबीरी के आधार पर पुलिस ने डोभी से रायसन कुल्लू की तरफ आती हुई एक गाड़ी को चैकिंग के लिए रोका। चैकिंग के दौरान गाड़ी की ड्राइवर सीट के नीचे से एक कैरी बैग बरामद हुआ। इसमें 5.382 किलोग्राम चरस पाई गई। इस पर सदर थाना में मामला दर्ज हुआ। जांच अधिकारी ने तफ्तीश के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश की। कोर्ट में इस मामले में सुनवाई चली और 15 गवाह पेश किए गए।
अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों पूर्ण चंद पुत्र बुद्धि सिंह निवासी फोजल जिला कुल्लू और इसके साथी प्रेम चंद पुत्र धर्म चंद निवासी पराड़ी जिला कुल्लू को दोषी करार देने के बाद सजा का फैसला सुनाया। उन्होंने बताया कि जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोनों दोषियों को 2-2 साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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