Edited By Vijay, Updated: 17 Jun, 2022 04:41 PM
पांवटा साहिब से पुरूवाला, सिंहपुरा, भंगानी, गोजर, डाकपत्थर रोड पर मुरम्मत व पुनरोद्धार कार्य के चलते बांगरण पुल यातायात के लिए आगामी 14 जुलाई तक प्रथम चरण में बंद रहेगा। यह आदेश जिला दंडाधिकारी सिरमौर राम कुमार गौतम ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा...
नाहन (ब्यूरो): पांवटा साहिब से पुरूवाला, सिंहपुरा, भंगानी, गोजर, डाकपत्थर रोड पर मुरम्मत व पुनरोद्धार कार्य के चलते बांगरण पुल यातायात के लिए आगामी 14 जुलाई तक प्रथम चरण में बंद रहेगा। यह आदेश जिला दंडाधिकारी सिरमौर राम कुमार गौतम ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि उक्त सड़क मार्ग पर लोक निर्माण विभाग से सम्बद्ध एजेंसी द्वारा मुरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है तथा यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिये बांगरण पुल के नजदीक छोटे वाहनों के लिए निर्मित वैकल्पिक मार्ग का उपयोग किया जा सकता है जबकि बड़े वाहनों के लिए लगभग 8 किलोमीटर दूर गिरी नदी पर स्थित मानपुर देवड़ा से रामपुरघाट नवादा रोड पर परिवर्तित मार्ग की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग पांवटा साहिब को वैकल्पिक मार्गों पर यातायात व्यवस्था सुचारू बनाने, कामगारों व जनमानस की सुरक्षित यात्रा हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश एवं साइन बोर्ड लगाने के आदेश दिए हैं। उक्त आदेशों की अवहेलना करने पर दोषी के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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