सोलन प्रशासन का बड़ा फैसला, अगले 2 महीने तक नदी-नालों से रहें दूर...वरना होगी सख्त कार्रवाई

Edited By Vijay, Updated: 10 Jul, 2026 09:56 PM

stay away from rivers and streams for next 2 months

हिमाचल प्रदेश में मानसून की सक्रियता और भारी बारिश के अलर्ट के बीच सोलन जिला प्रशासन ने आम जनमानस और पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर एक बड़ा कदम उठाया है। जिला दंडाधिकारी मनमोहन शर्मा ने जिले के नदी-नालों और खड्डों के किनारे जाने पर सख्त पाबंदी...

सोलन (नरेश पाल): हिमाचल प्रदेश में मानसून की सक्रियता और भारी बारिश के अलर्ट के बीच सोलन जिला प्रशासन ने आम जनमानस और पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर एक बड़ा कदम उठाया है। जिला दंडाधिकारी मनमोहन शर्मा ने जिले के नदी-नालों और खड्डों के किनारे जाने पर सख्त पाबंदी लगाते हुए आवश्यक आदेश जारी कर दिए हैं। प्रशासन के यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और आगामी दो महीने तक प्रभावी रहेंगे।

इन स्थानों पर लगा पूर्ण प्रतिबंध
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सोलन जिले की सीमा में अश्वनी खड्ड के दोनों किनारों और इसके आसपास के स्थानों पर आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। इसके साथ ही, सोलन तहसील के राजस्व गांव सेर बनेड़ा में गिरीपुल पर गिरी नदी के किनारे स्थित शनि मंदिर के समीप और आसपास के क्षेत्रों में भी सभी प्रकार की अनाधिकृत पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों के लागू रहने तक अश्वनी खड्ड और गिरी नदी में स्नान करने या इनके किनारों पर पिकनिक मनाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं होगी।

जलस्तर के अचानक बढ़ने से रहता है जान का खतरा
मनमोहन शर्मा ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि मानसून के मौसम में भारी बारिश के कारण नदी-नालों के किनारे जाना जानलेवा साबित हो सकता है। अक्सर देखा जाता है कि पर्यटक नदियों या खड्डों के किनारे पिकनिक मनाने जाते हैं और नहाने के लिए पानी में उतर जाते हैं, ऐसे में बारिश के कारण नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि हो जाती है, जिससे पर्यटकों की जान को सीधा खतरा पैदा हो जाता है। इसी संभावित खतरे को टालने के लिए प्रशासन ने यह एहतियाती कदम उठाया है।

आदेशों का उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई
आदेशों को धरातल पर सख्ती से लागू करने के लिए जिला दंडाधिकारी ने स्थानीय पुलिस को जिला पर्यटन अधिकारी के साथ सक्रिय समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन की ओर से कड़ी चेतावनी दी गई है कि यदि कोई भी व्यक्ति, पर्यटक या कारोबारी इन आदेशों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ विधि सम्मत (कानूनी) कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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