Kullu News: 3 किलो चरस के साथ पकड़े तस्कर को 13 साल की कठोर कैद, ₹1.30 लाख जुर्माना

Edited By Vijay, Updated: 23 Jul, 2026 11:31 PM

smuggler caught with hashish gets 13 years rigorous imprisonment

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अदालत ने एक कड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश-प्रथम कुल्लू, प्रकाश चंद राणा की अदालत ने चरस तस्करी के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 13 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई...

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अदालत ने एक कड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश-प्रथम कुल्लू, प्रकाश चंद राणा की अदालत ने चरस तस्करी के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 13 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी की पहचान झुडू राम पुत्र वेद राम निवासी गांव गलिंगचा, डाकघर बठाहड़ व तहसील बंजार (कुल्लू) के रूप में हुई है। न्यायालय ने झुडू राम को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत दोषी ठहराया है। 13 साल के कठोर कारावास के साथ-साथ दोषी पर 1 लाख 30 हजार रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि दोषी यह जुर्माना राशि अदा करने में विफल रहता है, तो उसे 30 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

2022 में 3.115 किलोग्राम चरस के साथ किया था गिरफ्तार
मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी कुल्लू कुलभूषण गौतम ने बताया कि यह मामला 18 अक्तूबर, 2022 का है। उस दिन कुल्लू पुलिस की स्पैशल इन्वैस्टीगेटिंग यूनिट एसआई नारायण लाल के नेतृत्व में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए गश्त पर थी। इसी दौरान पुलिस टीम को तस्कर के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। पूर्व सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने चिपनी के समीप तुंग नामक स्थान पर झुडू राम को रोका और उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 3.115 किलोग्राम चरस बरामद हुई। इसके तुरंत बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर थाना बंजार में उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की।

13 गवाहों के बयानों ने सिद्ध किया आरोप
पुलिस ने मामले की गहनता से जांच पूरी करने के बाद अदालत में चालान पेश किया। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ अपना मामला मजबूती से रखा और न्यायालय में कुल 13 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। पुलिस द्वारा जुटाए गए पुख्ता साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर ही न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए यह सख्त सजा मुकर्रर की है।

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