Edited By Kuldeep, Updated: 14 Jul, 2026 10:35 PM

जिले के कुमारसैन उपमंडल के तहत नारकंडा के झामुण्डा में अस्थायी डेरे में अकेली रह रही 18 वर्षीय युवती के साथ एक अज्ञात दरिंदे द्वारा जबरन घुसकर मारपीट करने और उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया है।
शिमला (संतोष): जिले के कुमारसैन उपमंडल के तहत नारकंडा के झामुण्डा में अस्थायी डेरे में अकेली रह रही 18 वर्षीय युवती के साथ एक अज्ञात दरिंदे द्वारा जबरन घुसकर मारपीट करने और उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता गुज्जर समुदाय से संबंध रखती है। पुलिस ने इस संबंध में बीएनएस की धारा 64(1), 115(2), 351(2) व 329(4) तथा जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(डब्ल्यू)(आई) के तहत मुकद्दमा दर्ज किया है।
पुलिस को दिए बयान में पीड़िता ने बताया कि रात लगभग 11.30 बजे वे झामुण्डा स्थित अपने अस्थायी डेरे में अकेली थी। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति डेरे के भीतर घुसकर डराते-धमकाते हुए कुल्हाड़ी के पिछले हिस्से से उसकी दाहिनी कलाई पर वार किया। इसके बाद आरोपी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। अंधेरे के कारण पीड़िता आरोपी का चेहरा नहीं देख सकी, जिससे आरोपी मौके से भागने में सफल रहा। पीड़िता के अनुसार घटना के कुछ समय बाद उसके मामा का नौकर वहां पहुंचा। उसने बताया कि रास्ते में दो अज्ञात व्यक्तियों ने उसके साथ भी मारपीट की है।
अगले दिन सुबह पीड़िता के मामा जब डेरे पर लौटे, तो उन्हें पूरी आपबीती सुनाई। इसके तुरंत बाद पुलिस चौकी नारकंडा को मामले की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता का बयान बी.एन.एस. की धारा 173 के तहत दर्ज किया है। आरोपी की धरपकड़ के लिए अलग-अलग पुलिस टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। पीड़िता का नियमानुसार मैडीकल करवाया जा रहा है और जल्द ही आरोपी कानून की गिरफ्त में होगा।