Shimla: पीएम पोषण योजना के तहत कुक-कम-हैल्पर भर्ती में बदलाव

Edited By Kuldeep, Updated: 14 May, 2026 07:52 PM

shimla cook cum helper recruitment changes

प्रदेश शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में पी.एम. पोषण योजना के तहत कुक-कम-हैल्पर भर्ती में बदलाव किया है। इसके तहत अब इस भर्ती में कुकिंग एक्सपीरियंस की बजाय शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अंक दिए जाएंगे।

शिमला (प्रीति): प्रदेश शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में पी.एम. पोषण योजना के तहत कुक-कम-हैल्पर भर्ती में बदलाव किया है। इसके तहत अब इस भर्ती में कुकिंग एक्सपीरियंस की बजाय शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अंक दिए जाएंगे। यह फैसला संबंधित एक मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद लिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि 08 दिसम्बर 2011 की गाइडलाइंस में कुकिंग अनुभव को परखने का स्पष्ट तरीका निर्धारित नहीं किया गया है और न ही किसी विशेष संस्थान या स्थान से अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता तय की गई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि सरकार चाहे तो नई नीति या संशोधित दिशा-निर्देश जारी कर सकती है। इसके बाद शिक्षा विभाग ने मामला सरकार के समक्ष रखा। सरकार ने 23 फरवरी 2026 को जारी पत्र के माध्यम से 2011 की गाइडलाइंस के क्लॉज 10(ई)(6) में संशोधन को मंजूरी दे दी है।

अब इंटरव्यू के दौरान दिए जाने वाले 15 अंकों में कुकिंग अनुभव की जगह शैक्षणिक योग्यता को शामिल किया गया है। नई व्यवस्था के तहत पांचवीं पास अभ्यर्थी को 1 अंक, आठवीं पास को 1 अंक और दसवीं पास उम्मीदवार को अधिकतम अंक दिए जाएंगे। बाकी सभी शर्तें पहले की तरह ही लागू रहेंगी। शिक्षा विभाग के अनुसार इस संशोधन का उद्देश्य चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और विवाद रहित बनाना है, ताकि भर्ती प्रक्रिया में अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर उत्पन्न होने वाले विवादों से बचा जा सके।

साक्षात्कार में उम्मीदवार को दिए जाएंगे 15 अंक
साक्षात्कार के दौरान उम्मीदवार को 15 अंक दिए जाएंगे। बीपीएल व निम्न आय वर्ग के परिवार से संबंधित उम्मीदवार को 3 अंक, विधवा, या पति द्वारा परित्यक्त महिलाएं या किसी अन्य प्रकार से निर्धन महिलाओं को 3 अंक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित उम्मीदवार 2 अंक, ऐसे उम्मीदवार जिनके परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में नहीं है उनके लिए 2 अंक, ग्राम पंचायत/वार्ड के संबंध में स्थानीय निकायों के संबंध में गांव का स्थायी निवासी को 2 अंक दिए जाएंगे। इसमें शैक्षणिक योग्यता के भी अंक दिए जाएंगे।

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