Shimla: पोक्सो एक्ट में 61 वर्षीय बुजुर्ग को 20 वर्ष का कठोर कारावास, चरस तस्कर युवक को 18 महीने की जेल

Edited By Kuldeep, Updated: 18 Jul, 2026 10:59 PM

shimla charas imprisonment

प्रदेश के कांगड़ा जिले में अपराधों पर नकेल कसते हुए अदालतों ने 2 अलग-अलग मामलों में सख्त सजाएं सुनाई हैं। पुलिस महानिदेशक कार्यालय शिमला द्वारा शनिवार को जारी बयान के अनुसार धर्मशाला स्थित अदालतों ने पोक्सो एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपियों को...

शिमला (ब्यूरो): प्रदेश के कांगड़ा जिले में अपराधों पर नकेल कसते हुए अदालतों ने 2 अलग-अलग मामलों में सख्त सजाएं सुनाई हैं। पुलिस महानिदेशक कार्यालय शिमला द्वारा शनिवार को जारी बयान के अनुसार धर्मशाला स्थित अदालतों ने पोक्सो एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपियों को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट (रेप एंड पोक्सो) धर्मशाला ने 61 वर्षीय रमेश चंद को पोक्सो एक्ट की धारा 06 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। दोषी रमेश चंद जिला कांगड़ा की शाहपुर तहसील के कुथेड़ गांव डाकघर धनोटू का निवासी है। इसके अलावा उसे बीएनएस की धारा 351(2) के तहत एक साल की कैद और 5,000 के जुर्माने की सजा भी दी गई है। यह मामला महिला पुलिस थाना धर्मशाला में 9 अप्रैल, 2025 को दर्ज किया गया था। पुलिस ने गहन जांच कर मात्र 2 महीने के भीतर 6 जून, 2025 को चार्जशीट अदालत में पेश कर दी थी।

एक अन्य मामले में धर्मशाला स्थित फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने 29 वर्षीय अक्षय कटोच को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत दोषी ठहराया है। पालमपुर तहसील के ढाटी निवासी अक्षय को 18 महीने की जेल और 15,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह मामला पुलिस थाना भवारना में 10 अक्तूबर, 2019 को दर्ज हुआ था, जिसमें पुलिस ने 165 ग्राम चरस बरामद की थी। जांच के बाद 29 जनवरी, 2020 को अदालत में चालान पेश किया गया था। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने इन सजाओं को प्रभावी पैरवी का परिणाम बताते हुए कहा है कि वह बच्चों के खिलाफ अपराधों और मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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