Edited By Kuldeep, Updated: 14 Jul, 2026 09:26 PM

हाईकोर्ट ने साल 2023 की भर्ती प्रक्रिया के तहत बीएड पास अभ्यर्थियों को नियुक्तियां देने की प्रक्रिया पर 30 अप्रैल को अंतरिम रोक लगा दी थी।
शिमला (मनोहर): हाईकोर्ट ने साल 2023 की भर्ती प्रक्रिया के तहत बीएड पास अभ्यर्थियों को नियुक्तियां देने की प्रक्रिया पर 30 अप्रैल को अंतरिम रोक लगा दी थी। अदालत ने इस मामले में प्रदेश सरकार और संबंधित विभाग को आगामी सुनवाई तक भर्ती प्रक्रिया पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी किए थे। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 20 जुलाई को निर्धारित की गई है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई।