SC ने कुल्लू के DC और SP को दी बड़ी राहत, FIR दर्ज करने के HC के आदेश पर लगाई रोक

Edited By Swati Sharma, Updated: 27 Jul, 2026 04:27 PM

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Kullu Rave Party Case : हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को राहत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें कुल्लू के डिप्टी कमिश्नर, पुलिस अधीक्षक और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और एसआईटी (विशेष जांच दल)...

Kullu Rave Party Case : हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को राहत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें कुल्लू के डिप्टी कमिश्नर, पुलिस अधीक्षक और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और एसआईटी (विशेष जांच दल) बनाने का निर्देश दिया गया था। इन अधिकारियों पर 2025 में वहां रेव पार्टियों की अनुमति देने में कथित भूमिका का आरोप था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के उस आदेश के हिस्से पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर अनुराग चंद्र शर्मा और पुलिस अधीक्षक मदन लाल का राज्य के अन्य जिलों में तबादला करने को कहा गया था।

बता दें कि 24 जून को, हाई कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में जिला अधिकारियों और बड़े पैमाने पर रेव पार्टियों के आयोजकों के बीच कथित मिलीभगत का गंभीरता से संज्ञान लिया था। इसने तीन वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले का आदेश दिया, FIR दर्ज करने का निर्देश दिया और मामले की जांच के लिए डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) के पद से नीचे के अधिकारी की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (SIT) गठित करने को कहा। वहीं, सोमवार को, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान की दलीलों पर गौर किया और कहा कि आयोजकों के पास शराब का लाइसेंस था और उन पर कोई अवैध काम या गलत काम का आरोप नहीं लगाया जा सकता है।

वरिष्ठ वकील ने कहा कि बिना किसी सुनवाई के उनका तबादला कर दिया गया और एफआईआर दर्ज करने और एसआईटी जांच से उनकी छवि खराब होगी। पीठ ने कहा कि उसने DC, SP और सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) के तबादले को बरकरार रखा है, क्योंकि अधिकारी तबादले का विरोध नहीं कर सकते। पीठ ने कहा, "लेकिन हमने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश पर रोक लगा दी है। हमने एसआईटी गठित करने के आदेश पर भी रोक लगा दी है।" अब मामले की अगली सुनवाई  6 अगस्त को होगी।

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