Edited By Kuldeep, Updated: 10 Oct, 2026 10:28 PM

विशेष न्यायाधीश पालमपुर धीरू भागीरथ ठाकुर की अदालत ने चिट्टा (हैरोइन) रखने के मामले में 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
पालमपुर, (भृगु): विशेष न्यायाधीश पालमपुर धीरू भागीरथ ठाकुर की अदालत ने चिट्टा (हैरोइन) रखने के मामले में 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से पैरवी लोक अभियोजक मोहिंदर कुमार ने की। अदालत ने पंकज कुमार को 2 वर्ष का कठोर कारावास तथा 50,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में 5 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा, जबकि शशि कुमार उर्फ आशू को 1 वर्ष 9 माह का कठोर कारावास तथा 30,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में 3 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास होगा। वहीं दीपक कुमार को 1 वर्ष 3 माह का कठोर कारावास तथा 20,000 रुपए जुर्माना व जुर्माना न भरने की सूरत में 2 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास होगा।
विदित रहे कि पालमपुर पुलिस ने गश्त के दौरान मिली गुप्त सूचना के आधार पर घुग्गर टांडा वार्ड नं. 12 स्थित एक कमरे/क्वार्टर में दबिश दी थी। तलाशी के दौरान बिस्तर के गद्दे के नीचे से 8 ग्राम चिट्टा (हैरोइन) बरामद हुआ था। पुलिस ने मौके से शशि कुमार, दीपक कुमार और पंकज कुमार को गिरफ्तार कर पालमपुर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। अदालत में मामले की सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई गई है।