Kangra: गारंटर का 2.65 लाख का चैक बाऊंस, दो साल की सजा और 4.10 लाख जुर्माना

Edited By Kuldeep, Updated: 29 Sep, 2026 07:00 PM

dharamshala cheque bounce accused imprisonment

जेएमआईसी कोर्ट नंबर-2 धर्मशाला ने कांगड़ा सैंट्रल को-ऑप्रेटिव बैंक के 2,65,664 रुपए के चैक बाऊंस मामले में तंगरोटी खास निवासी पंकज कुमार को दो साल के साधारण कारावास और 4.10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

धर्मशाला (ब्यूरो): जेएमआईसी कोर्ट नंबर-2 धर्मशाला ने कांगड़ा सैंट्रल को-ऑप्रेटिव बैंक के 2,65,664 रुपए के चैक बाऊंस मामले में तंगरोटी खास निवासी पंकज कुमार को दो साल के साधारण कारावास और 4.10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि बैंक को मुआवजे के तौर पर देने के आदेश दिए गए हैं। जुर्माना न भरने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पंकज कुमार ने बैंक से तीन लाख रुपए का ऋण लेने वाली महिला के लिए गारंटर की भूमिका निभाई थी। बकाया भुगतान के लिए उसने 15 दिसम्बर 2021 को चैक जारी किया था, जो पर्याप्त राशि न होने के कारण बाऊंस हो गया। अदालत ने नैगोशिएबल इंस्ट्रूमैंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत उसे दोषी माना।

 

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!