पिता की बंदूक को लेकर हुई बहस, छोटे ने बड़े भाई की गोली मारकर कर दी हत्या

Edited By Vijay, Updated: 09 Jun, 2021 07:20 PM

murder of brother

पुलिस थाना गग्गल के अंतर्गत भाई ने अपने ही भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के आरोपी को पुलिस ने धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी कांगड़ा सुनील राणा ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस मामले की गहराई से छानबीन में जुट गई है।

कांगड़ा (कालड़ा): पुलिस थाना गग्गल के अंतर्गत भाई ने अपने ही भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के आरोपी को पुलिस ने धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी कांगड़ा सुनील राणा ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस मामले की गहराई से छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों में काफी पुरानी रंजिश थी, जिसे लेकर अक्सर झगड़ा होता रहता था।

जानकारी के अनुसार देर रात पवन कुमार चौधरी (50) पुत्र पाला राम निवासी केटलु डाकघर रजोल तहसील शाहपुर ने अपने बड़े भाई रूमी कुमार (58) और भाभी पुष्पा देवी (55) के साथ झगड़े के दौरान टोपीदार बंदूक चला दी। इससे गोली के छर्रे रूमी कुमार की छाती व उसकी पत्नी पुष्पा देवी के सिर व बाजू पर लग गए। दोनों पति-पत्नी को घायलावस्था में तुरंत डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने रूमी कुमार को मृत घोषित कर दिया, वहीं उसकी पत्नी पुष्पा देवी का उपचार टांडा अस्पताल में चल रहा है।

जानकारी के अनुसार टोपीदार बंदूक जोकि उनके पिता की थी और पिता की मृत्यु के बाद रूमी कुमार के नाम पर है, उसको लेकर बहस हुई थी। पवन उस बंदूक पर अपना हक जता रहा था। काफी बहस के बाद पवन कुमार उनके घर से चला गया और बाद में किसी को पता लगे बिना बंदूक को भी रूमी कुमार के घर से उठाकर ले गया। रात को जब रूमी व उसकी पत्नी पुष्पा बाहर आए और आंगन में टहल रहे थे तो पवन कुमार ने उसी बंदूक से अपने आंगन में खड़े होकर उन पर फायर कर दिया।

मृतक के भतीजे विशाल कुमार (20) पुत्र देश राज निवासी केटलु के बयान पर आरोपी पवन कुमार के खिलाफ  अभियोग संख्या 43/21 जेर धारा 302, 307, 323 आईपीसी व धारा 27 आम्र्स एक्ट 1959 के अंतर्गत मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लेकर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

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