Hamirpur: चरस बरामदगी के मामले में पंजाब के आरोपी को 5 वर्ष का कठौर कारावास

Edited By Kuldeep, Updated: 23 Jul, 2026 11:55 AM

hamirpur punjab accused

बुधवार को माननीय सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश पंकज शर्मा ने चरस बरामदगी के एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष की कैद और 50 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

हमीरपुर (अजय):  बुधवार को माननीय सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश पंकज शर्मा ने चरस बरामदगी के एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष की कैद और 50 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। आरोपी की पहचान अश्वनी कुमार पुत्र मदन लाल निवासी मोहल्ला संतोखपुरा होशियारपुर रोड, जालंधर (पंजाब) के रूप में हुई है। आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत अपराध के लिए यह सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में 5 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला 23 मार्च, 2025 का है। 

पुलिसकर्मी  गश्त के दौरान मुंडखर रोड पर पहुंचे तो दोपहर लगभग 12:30 बजे उक्त आरोपी सुलगवान की तरफ से एक बैग लेकर आया। पुलिस दल को देखते ही आरोपी ने बैग फैंक दिया और पीछे की ओर भागने लगा। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और बैग की तलाशी लेने पर उसमें से 824 ग्राम चरस/गांजा बरामद हुआ। मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 16 गवाहों से पूछताछ की। मुकदमे की पैरवी संदीप अग्निहोत्री ( जिला अटॉर्नी) हमीरपुर ने की।

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!