Hamirpur: यौन शोषण और बाल विवाह की पीड़ित बच्चियों के कोर्ट में दर्ज होंगे बयान

Edited By Kuldeep, Updated: 03 May, 2026 05:00 PM

hamirpur abuse victim court statement

नादौन उपमंडल में बीते दिनों यौन शोषण और बाल विवाह की पीड़ित 2 नाबालिग बच्चियों के 4 मई को कोर्ट में बयान दर्ज किए जाएंगे। जानकारी मिली है कि इस दौरान बच्चियों के माता-पिता के बयान भी कोर्ट द्वारा कलमबद्ध किए जाएंगे।

हमीरपुर (अजय): नादौन उपमंडल में बीते दिनों यौन शोषण और बाल विवाह की पीड़ित 2 नाबालिग बच्चियों के 4 मई को कोर्ट में बयान दर्ज किए जाएंगे। जानकारी मिली है कि इस दौरान बच्चियों के माता-पिता के बयान भी कोर्ट द्वारा कलमबद्ध किए जाएंगे। वहीं इस मामले में सूत्रों से अहम जानकारी यह भी मिली है कि इस मामले की एक पीड़िता बालिग है। हालांकि उस पीड़िता का मैडीकल करवाने एवं अन्य दस्तावेजों की छानबीन के उपरांत ही इस संदर्भ में स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। फिलहाल डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वैल्फेयर कमेटी के बैंच ऑफ मैजिस्ट्रेट ने बच्चियों को संरक्षण के मद्देनजर वन स्टॉप सैंटर में रखा है।

सोमवार को पुलिस द्वारा उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके उपरांत उन्हें फिर से बैंच ऑफ मैजिस्ट्रेट (डीसीडब्ल्यूसी) के समक्ष पेश किया जाएगा। इस दौरान बैंच द्वारा उन्हें उनके माता-पिता की कस्टडी में भेजा जा सकता है। जानकारी मिली है कि एक बच्ची बिहार से ताल्लुक रखती है और दूसरी एक स्थानीय क्षेत्र से संबंधित है। बता दें कि बीते दिनों एक अस्पताल में चैकअप करवाने आईं 2 नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण होने की जानकारी डाक्टर ने नादौन पुलिस को दी थी। उसके उपरांत पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बाल विवाह और पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू की थी।

काबिले गौर है कि डीसीडब्ल्यूसी एवं पुलिस द्वारा इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई की जा रही है। इसके बारे में एएसपी राजेश उपाध्याय ने बताया कि बच्चियों को 4 मई को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में बच्चियों समेत उनके परिजनों के बयान दर्ज किए जाएंगे।

बच्चियों के माता-पिता पर भी हो सकता है मामला दर्ज
जानकार सूत्रों से जानकारी मिली है कि सोमवार को कोर्ट मे बच्चियों एवं उनके माता-पिता के बयान काफी मायने रखते हैं। अगर बच्चियों के माता-पिता ने उनके नाबालिग होने के बावजूद उनका ब्याह करवाया होगा तो उन पर भी बाल विवाह, पोक्सो एक्ट की नियमानुसार सैक्शन के तहत मामले दर्ज किए जा सकते हैं।

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