Kangra: पोक्सो मामले में उजागर कर दी पीड़िता की पहचान, कोर्ट के आदेश पर आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज

Edited By Vijay, Updated: 02 May, 2026 12:41 PM

fir registered against accused on court s order

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पोक्सो एक्ट में दर्ज एक मामले में पीड़िता की पहचान सार्वजनिक करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया है।

डमटाल (सिमरन): हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पोक्सो एक्ट में दर्ज एक मामले में पीड़िता की पहचान सार्वजनिक करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पोक्सो), धर्मशाला ने कड़ा संज्ञान लेते हुए आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए थाना इंदौरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

जानकारी के अनुसार वर्ष 2025 में थाना इंदौरा में पोक्सो एक्ट के तहत एक मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के गांव कुड़सा निवासी अजय शर्मा उर्फ लाइटी पुत्र धर्मवीर शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पीड़िता की पहचान और घटनास्थल से जुड़ी अत्यंत संवेदनशील जानकारी को सार्वजनिक कर दिया था। जब स्थानीय समाजसेवी ने यह मामला सोशल मीडिया पर देखा तो उन्होंने तुरंत थाना इंदौरा और एसपी नूरपुर को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। शिकायतकर्ता के अनुसार पर्याप्त साक्ष्य होने के बावजूद स्थानीय पुलिस ने शुरूआती स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे न्याय प्रक्रिया में देरी हुई। इसके बाद शिकायतकर्ता ने खुद पहल की और सभी जरूरी सबूत एकत्रित कर अधिवक्ता कुलदीप कुमार के माध्यम से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट (पोक्सो) कांगड़ा, धर्मशाला में याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष मजबूत साक्ष्य और दस्तावेज प्रस्तुत किए।

माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विजय लक्ष्मी ने मामले की गंभीरता को समझते हुए उपलब्ध साक्ष्यों का बारीकी से अवलोकन किया। न्यायालय ने पाया कि प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध बनता है। इसके बाद अदालत ने थाना प्रभारी इंदौरा को आरोपी अजय शर्मा के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए। साथ ही, पुलिस को 20 जून 2026 तक निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच पूरी कर विस्तृत रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया गया है।

मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी इंदौरा संजीव कुमार यादव ने बताया कि माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीमों का गठन कर दिया गया है और उसे जल्द ही हिरासत में ले लिया जाएगा।

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