Edited By Kuldeep, Updated: 22 Jul, 2026 06:07 PM

पुलिस थाना बीड़ की त्वरित जांच और सशक्त साक्ष्यों के आधार पर बैजनाथ न्यायालय ने चोरी के एक मामले में आदतन आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
बैजनाथ (बावा): पुलिस थाना बीड़ की त्वरित जांच और सशक्त साक्ष्यों के आधार पर बैजनाथ न्यायालय ने चोरी के एक मामले में आदतन आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। थाना प्रभारी आदर्श बनयाल ने बताया कि पुलिस थाना बीड़ में 9 जनवरी 2026 को अभियोग संख्या 08/2026 भारतीय न्याय संहिता की धारा 331(4), 305(ए) एवं 62 के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच मुख्य आरक्षी विकास भट्ट ने की, जबकि क्षेत्रीय फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाकर जांच को मजबूत बनाया। जांच पूरी होने के बाद 20 जुलाई 2026 को पुलिस ने आरोपी सुरिंदर सिंह पुत्र बाबू राम, निवासी कोटली, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर के विरुद्ध अदालत में चालान पेश किया।
सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर सब जज कोर्ट, बैजनाथ ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 331(4) के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना, जबकि धारा 62 के तहत दो वर्ष के कठोर कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोनों सजाएं कानून के प्रावधानों के अनुसार लागू होंगी। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ चोरी के 11 अन्य मामले पहले से दर्ज हैं।