बिना ई-वे बिल के सामान लाने पर नपे व्यापारी, आबकारी विभाग ने वसूला 1.02 करोड़ का जुर्माना

Edited By Vijay, Updated: 02 Apr, 2021 06:43 PM

excise department recovered fine of 1 02 crore

बिना ई-वे बिल के सामान लाना व्यापारियों को महंगा पड़ रहा है। आबकारी एवं कराधान विभाग ने बिना बिल के सामान लाने पर व्यापारियों को लगभग 1 करोड़ 2 लाख रुपए जुर्माना किया है, साथ ही उन्हें दोबारा ई-वे बिल के साथ ही सामान लाने की हिदायत दी। ऐसा न करने पर...

चम्बा (काकू चौहान): बिना ई-वे बिल के सामान लाना व्यापारियों को महंगा पड़ रहा है। आबकारी एवं कराधान विभाग ने बिना बिल के सामान लाने पर व्यापारियों को लगभग 1 करोड़ 2 लाख रुपए जुर्माना किया है, साथ ही उन्हें दोबारा ई-वे बिल के साथ ही सामान लाने की हिदायत दी। ऐसा न करने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। जीएसटी लागू होने के बाद 50 हजार रुपए या इससे ज्यादा के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य या राज्य के अंदर 10 किलोमीटर या अधिक दूरी तक ले जाने के लिए इलैक्ट्रॉनिक परमिट की जरूरत होती है। इस इलैक्ट्रॉनिक बिल को ही ई-वे बिल कहते हैं। यह जीएसटीएन के अंतर्गत आता है।

यह व्यवस्था लागू होने के बाद आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने फील्ड में उतरकर बिलों की वैरीफिकेशन शुरू कर दी है। बीते वर्ष विभाग की टीम द्वारा कुल 15,000 बिलों की जांच-पड़ताल की गई। इस दौरान कई व्यापारियों ने ई-वे बिल नहीं भरा था। बिना बिल के ही जिला में सामान लाया जा रहा था। ऐसे व्यापारियों को मौके पर ही जुर्माना किया गया। जुर्माने के तौर पर करीब 1 करोड़ 2 लाख रुपए का राजस्व एकत्रित किया गया।

हालांकि बीते वर्ष मार्च के बाद कुछ महीनों तक लॉकडाऊन रहा। इसके चलते किसी तरह के सामान की आपूॢत नहीं हुई। जब लॉकडाऊन हटा तो सामान आना शुरू हो गया। इसके बाद विभागीय अधिकारी व कर्मचारी भी फील्ड में उतर गए और बिलों की जांच शुरू की गई है। ईटीओ चम्बा नरेंद्र सेन ने बिना ई-वे बिल के सामान लाने पर व्यापारियों से जुर्माना वसूल करने की पुष्टि की है। 

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