Edited By Vijay, Updated: 17 Jul, 2019 07:47 PM
विशेष अदालत एवं सत्र एवं जिला न्यायाधीश राकेश चौधरी ने बुधवार को अहम फैसला सुनाया है, जिसमें नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़, मारपीट करने व धमकियां देने के आरोपी को दोषी करार देते हुए आई.पी.सी. की धारा 506 में 6 महीने की साधारण कैद व 2,000 रुपए...
बिलासपुर: विशेष अदालत एवं सत्र एवं जिला न्यायाधीश राकेश चौधरी ने बुधवार को अहम फैसला सुनाया है, जिसमें नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़, मारपीट करने व धमकियां देने के आरोपी को दोषी करार देते हुए आई.पी.सी. की धारा 506 में 6 महीने की साधारण कैद व 2,000 रुपए जुर्माना, जुर्माना न देने की सूरत में 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास व धारा 354ए व पोक्सो एक्ट 2012 की धारा 12 के अंतर्गत 6 महीने की साधारण कैद व 3,000 रुपए जुर्माना व जुर्माना न देने की सूरत में 21 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। ये सारी सजाएं एक साथ चलेंगी।
छात्रा से स्कूल जाते समय की थीं अश्लील हरकतें
29 जनवरी, 2018 को रेखा देवी (काल्पनिक नाम) ने डी.एस.पी. घुमारवीं के पास शिकायत की थी जब वह सुबह 8:30 बजे रोजाना की तरह स्कूल जा रही थी तो रास्ते में दोषी विजय कुमार पुत्र प्रीतम निवासी गांव बल्ह चलोग, डाकघर मरोतन, तहसील झंडूता, जिला बिलासपुर ने उसे अचानक पकड़ लिया व उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा तथा कहने लगा कि उसे भगाकर ले जाएगा। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो दोषी ने उससे मारपीट की तथा धमकी दी कि वह उससे जबरदस्ती शादी कर लेगा और अगर मना किया तो वह उसे स्कूल नहीं जाने देगा तथ जान से मार देगा।
पहले भी ऐसी हरकत कर चुका था दोषी
दोषी ने पहले भी ऐसी ही हरकत की थी, जिस पर पीड़िता के पिता ने ग्राम पंचायत प्रधान मरोतन के पास शिकायत की थी तो उस समय दोषी ने लिखित में माफी मांगी थी कि वह आगे से ऐसा नहीं करेगा लेकिन उसने बाद में भी पीड़िता को तंग किया। शिकायत के आधार पर थाना तलाई में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 323 व 506 तथा पोक्सो एक्ट 2012 की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। वहीं जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि इस मुकद्दमे में 17 गवाहों व अभियोजन के तर्कों को सही मानते हुए अदालत ने दोषी को उक्त सजा सुनाई है।