Edited By Vijay, Updated: 05 Apr, 2024 10:26 PM
चैक बाऊंस का अभियोग साबित होने पर अदालत ने दोषी को एक साल के साधारण कारावास और 32 लाख रुपए हर्जाने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा आरोपी को हर्जाना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर 60 दिनों का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
मंडी (रजनीश): चैक बाऊंस का अभियोग साबित होने पर अदालत ने दोषी को एक साल के साधारण कारावास और 32 लाख रुपए हर्जाने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा आरोपी को हर्जाना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर 60 दिनों का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर-3 के न्यायालय ने टारना हिल निवासी मोहन सिंह ठाकुर पुत्र अच्छर सिंह की शिकायत पर नैगोशिएबल इंस्ट्रूमैंट अधिनियम की धारा 138 के तहत चलाए गए अभियोग के साबित होने पर बल्ह तहसील के गुटकर स्थित मैसर्ज सुप्रीम टायर्स के मालिक सुखविंदर सिंह पुत्र दर्शन सिंह को उक्त सजाएं सुनाई हैं।
अधिवक्ता कैलाश बहल के माध्यम से अदालत में दायर शिकायत के अनुसार आरोपी ने शिकायतकर्त्ता की देनदारी अदा करने के लिए 13 सितम्बर, 2017 को 10-10 लाख रुपए के 2 चैक जारी किए थे। शिकायतकर्त्ता ने जब चैक को भुगतान के लिए लगाया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण ये बाऊंस हो गए। इस पर शिकायतकर्त्ता ने आरोपी को कानूनी नोटिस भेज कर राशि की मांग की थी लेकिन इसके बावजूद राशि अदा न करने पर शिकायतकर्त्ता ने अदालत में शिकायत दर्ज करवाई थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्त्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य और दस्तावेजों से आरोपी पर विधिक देनदारी के लिए चैक जारी करने और इनके बाऊंस होने का अभियोग साबित हुआ है, जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और हर्जाना अदा करने का फैसला सुनाया है।
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