Himachal: लाहौल-स्पीति में पर्वतारोहण गतिविधियों पर प्रतिबंध

Edited By Kuldeep, Updated: 25 Nov, 2024 07:28 PM

ban on mountaineering activities in lahaul spiti

लाहौल-स्पीति प्रशासन ने पर्वतारोहण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष राहुल कुमार...

मनाली (सोनू): लाहौल-स्पीति प्रशासन ने पर्वतारोहण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष राहुल कुमार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 34 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में ट्रैक और चोटियों पर ट्रैकिंग व पर्वतारोहण गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। उन्होंने टूर आप्रेटरों, गाइड और आम व्यक्तियों को आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन एक्ट-2005 और अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि पुलिस, वन विभाग और स्थानीय प्रशासन इस प्रतिबंध का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा नियमित गश्त करेंगे। उन्होंने बताया कि आपातकालीन या वैज्ञानिक अभियानों के लिए विशेष अनुमति दी जा सकती है। यह आदेश सार्वजनिक सुरक्षा के हित में जारी किया गया है तथा अगले आदेशों तक प्रभावी रहेगा।
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