Edited By Vijay, Updated: 24 Jul, 2026 03:47 PM

हिमाचल प्रदेश के निजी स्कूलों के परिसरों में यूनिफॉर्म, टाई, बैल्ट, बैज, जूते आदि की बिक्री करने पर सख्त कार्रवाई होगी। इन वस्तुओं की बिक्री करने पर शिक्षा निदेशालय नियमों की अवहेलना करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई अमल में लाएगा और इसके तहत मान्यता तक...
शिमला (अभिषेक): हिमाचल प्रदेश के निजी स्कूलों के परिसरों में यूनिफॉर्म, टाई, बैल्ट, बैज, जूते आदि की बिक्री करने पर सख्त कार्रवाई होगी। इन वस्तुओं की बिक्री करने पर शिक्षा निदेशालय नियमों की अवहेलना करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई अमल में लाएगा और इसके तहत मान्यता तक रद्द की जा सकती है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को निर्देश जारी कर निजी स्कूलों में व्यावसायिक गतिविधियों पर सख्ती बरतने को कहा है।
वीरवार को स्कूल शिक्षा निदेशालय के निदेशक की ओर से सभी उपनिदेशकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र के निजी स्कूलों को बोर्ड के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाएं। यदि भविष्य में किसी स्कूल के खिलाफ नियमों के उल्लंघन की शिकायत प्राप्त होती है तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 तथा हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान (विनियमन) अधिनियम-1997 एवं नियम-2003 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
ऐसी स्थिति में संबंधित स्कूल का अनुमति प्रमाण पत्र भी रद्द किया जा सकता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की होगी। हालांकि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के संबद्धता नियम 16.3.12(ए) के अनुसार स्कूल परिसर में बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तकों और प्रैक्टिकल नोटबुक की बिक्री को व्यावसायिक गतिविधि नहीं माना जाएगा, इसलिए स्कूल इन पुस्तकों की बिक्री कर सकते हैं।
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