Shimla: 12 छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी शिक्षक को कठोर कारावास व जुर्माने की सजा

Edited By Vijay, Updated: 30 May, 2026 07:48 PM

teacher sentenced for molesting girl students

शिमला जिले के उपमंडल रामपुर स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पोक्सो कोर्ट) ने 12 छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करने वाले एक शिक्षक को दोषी ठहराते हुए उसे पोक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत कठाेर कारावास और जुर्माने की सजा...

रामपुर बुशहर (नाेगल): शिमला जिले के उपमंडल रामपुर स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पोक्सो कोर्ट) ने 12 छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करने वाले एक शिक्षक को दोषी ठहराते हुए उसे पोक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत कठाेर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।

बता दें कि आरोपी रवि कांत झा (46) पुत्र स्व. अन्नत कुमार जोकि गांव वारासेउनी, जिला बालाघाट (मध्य प्रदेश) का रहने वाला है, नवोदय स्कूल में आर्ट्स टीचर था। वर्ष 2024 में आर्ट्स पीरियड के दौरान उसने अलग-अलग दिनों में 12 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें की। इतना ही नहीं, उसने बुरी नियत से छात्राओं के शरीर को गलत तरीके से छुआ था। पीड़ित छात्राओं ने इसकी जानकारी अपनी काऊंसलिंग टीचर को दी, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तुरंत मुकद्दमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 25 गवाहों ने और बचाव पक्ष की ओर से 1 गवाह ने अपने बयान दर्ज कराए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी माना। अदालत ने दोषी को पोक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत 7 साल कठोर कारावास और 7,000 रुपए जुर्माना और भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 (2) के तहत 3 साल कठोर कारावास और 5,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। सरकार की ओर से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कड़ा फैसला सुनाया है।

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