Shimla: विशेष योग्यताओं वाले बच्चों के स्कूल में रिक्त पदों को जल्द भरने के आदेश : हाईकोर्ट

Edited By Kuldeep, Updated: 08 Sep, 2026 09:29 PM

shimla school vacancies

हाईकोर्ट ने शिमला के ढली में स्थित विशेष योग्यताओं वाले बच्चों के स्कूल में खाली पड़े पदों पर कड़ा संज्ञान लिया है।

शिमला (मनोहर): हाईकोर्ट ने शिमला के ढली में स्थित विशेष योग्यताओं वाले बच्चों के स्कूल में खाली पड़े पदों पर कड़ा संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने अधिवक्ता अस्मिता सिंह ठाकुर द्वारा जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार को सभी रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्त्ता ने दस्तावेजों का हवाला देते हुए बताया कि स्कूल में ब्रेल इंस्ट्रक्टर और मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर जैसे महत्वपूर्ण पद खाली चल रहे हैं। ये पद क्रमशः वर्ष 2006 और 2016 में स्वीकृत किए गए थे, लेकिन इन्हें अब तक नहीं भरा गया।

अदालत को बताया गया कि इस विशेष स्कूल में कुल 29 पदों में से 10 पद खाली पड़े हैं। हाईकोर्ट ने संस्थान की विशिष्टता और बच्चों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार को टीजीटी, पीजीटी-इतिहास, आर्ट्स, डांस, योग और पीटी इंस्ट्रक्टर सहित वार्डन, कुक और डीपीई इत्यादि पदों को भी प्राथमिकता के आधार पर भरने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि इस तरह के विशेष शिक्षण संस्थानों की संवेदनशीलता को देखते हुए स्टाफ की कमी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 28 अक्तूबर तय की है।

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