Edited By Kuldeep, Updated: 21 May, 2026 09:51 PM

हाईकोर्ट में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा के चुनाव को चुनौती देने वाली जनहित याचिका में सुनवाई 16 जुलाई के लिए टल गई है।
शिमला (मनोहर): हाईकोर्ट में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा के चुनाव को चुनौती देने वाली जनहित याचिका में सुनवाई 16 जुलाई के लिए टल गई है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार व राज्य सरकार सहित भारतीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। जवाब रिकॉर्ड पर न होने के कारण सुनवाई टल गई। कोर्ट ने अनुराग शर्मा को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। याचिकाकर्त्ता अधिवक्ता विनय शर्मा की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बी.सी. नेगी की खंडपीठ ने सभी प्रतिवादियों को अगली सुनवाई तक जवाब दायर करने के आदेश जारी किए।
प्रार्थी ने मांग की है कि हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए अनुराग शर्मा के चुनाव को रद्द करने के आदेश जारी किए जाएं व उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 9ए के तहत सरकारी अनुबंधों के बने रहने के कारण अयोग्य घोषित किया गया था। प्रार्थी का कहना है कि निर्वाचित उम्मीदवार अनुराग शर्मा द्वारा भारतीय निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर दी गई संपत्ति के विवरण से पता चलता है कि उसके स्वामित्व वाली कई संपत्तियों का विवरण छिपाया। अनुराग शर्मा एक सरकारी ठेकेदार हैं और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ सार्वजनिक कल्याण विभाग और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों के माध्यम से कई अनुबंधों का निष्पादन कर रहे हैं।