Shimla: हाईकोर्ट ने हटाई सीबीएसई स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक

Edited By Kuldeep, Updated: 17 Jun, 2026 09:35 PM

shimla high court teacher appointment

प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के सरकारी स्कूलों में सीबीएसई अंग्रेजी शिक्षकों के पदों के लिए नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगाई रोक हटा दी है।

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के सरकारी स्कूलों में सीबीएसई अंग्रेजी शिक्षकों के पदों के लिए नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगाई रोक हटा दी है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने याचिका का निपटारा करते हुए आदेश दिए कि विज्ञापन के तहत पात्र अभ्यर्थियों में से जो शिक्षक सफल हुए थे केवल उन्हें ही नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं। सरकार का भी मानना था कि विज्ञापन के पश्चात जारी पात्रता संबंधी स्पष्टीकरण जारी नहीं किया जा सकता था। इसलिए जो अभ्यर्थी विज्ञापन के पश्चात जारी स्पष्टीकरण के तहत पात्र हुए, उनकी छंटनी कर कोर्ट के आदेशानुसार पात्र शिक्षकों को सीबीएसई स्कूलों के लिए नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि सीबीएसई इंगलिश टीचरों की भर्ती के लिए एक प्रक्रिया शुरू की थी, जो 29.01.2026 क्लॉज 5 के अनुसार थी, जिसमें योग्यता के नियम बताए गए थे। जबकि अभी जो मैरिट लिस्ट तैयार की गई है, वह क्लॉज 5 के आधार पर नहीं बल्कि विज्ञापन के बाद जारी स्पष्टीकरण के आधार पर तैयार की गई थी। यानी इन पदों पर होने वाली भर्ती के लिए बनाए गए नियमों में अचानक संशोधन कर दिया गया था।

15 जून को जारी किए आदेश में कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तक इस बात की पुष्टि करने के लिए प्रदेश राज्य चयन आयोग के अधिवक्ता को समय दिया था। कोर्ट को बताया गया था कि चुने गए उम्मीदवारों का अंतिम परिणाम भी घोषित कर दिया गया है। कोर्ट ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया था कि मुकद्दमों की संख्या बढ़ने से बचने के लिए, उम्मीदवारों को कोई नियुक्ति नहीं दी जाए। अब हाईकोर्ट ने मामले का निपटारा कर उपरोक्त आदेश जारी किए हैं।

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