Shimla: आबकारी नियमों के उल्लंघन पर बैवरेज कंपनी पर एक लाख रुपए का जुर्माना

Edited By Kuldeep, Updated: 13 Aug, 2026 06:52 PM

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राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने सिरमौर जिले के कालाअंब स्थित शराब निर्माण इकाई पर आबकारी नियमों और आबकारी नीति 2025-26 के उल्लंघन के मामले में 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

शिमला (संतोष): राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने सिरमौर जिले के कालाअंब स्थित शराब निर्माण इकाई पर आबकारी नियमों और आबकारी नीति 2025-26 के उल्लंघन के मामले में 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह आदेश वित्तीय आयुक्त (आबकारी) सह-राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त ने हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 29(सी) और धारा 66(2) के तहत जारी किया गया है। मामला 18 जुलाई, 2025 का है, जब कालाअंब पुलिस ने देसी शराब से लदे एक ट्रक (नंबर-एचपी89बी.3600) को रोका था। ट्रक की जांच में 700 पेटी क्वार्ट और 100 पेटी निप्स लोड पाई गईं, जबकि वाहन के परमिट और पास केवल 300 पेटी क्वार्ट और 500 पेटी पाइंट के लिए जारी किए गए थे।

परमिट व लोड किए गए स्टॉक में अंतर पाए जाने पर पुलिस ने धारा 39(1)(ए) के तहत एफआईआर संख्या 117/2025 दर्ज की थी। कंपनी की ओर से तर्क दिया गया कि कुल शराब की मात्रा (बल्क लीटर) में कोई अंतर नहीं था और यह गलती मजदूरों की मानवीय चूक के कारण हुई। हालांकि वित्तीय आयुक्त ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि नियमों का पालन करवाना लाइसैंसधारी की जिम्मेदारी है। आयुक्त ने कंपनी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए धारा 29(सी) की कार्रवाई समाप्त कर दी। वहीं, एफआईआर संख्या 117/2025 में लंबित पुलिस जांच पर प्राधिकरण ने कोई टिप्पणी नहीं की है।

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