Shimla News: चिट्टे की खेप के साथ पकड़े 3 आरोपियों को मिला 4 वर्ष का कठोर कारावास

Edited By Kuldeep, Updated: 20 Jul, 2024 04:25 PM

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शिमला पुलिस की एसआईयू की टीम द्वारा गश्त के दौरान एक वाहन से 30.98 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों को एलडी विशेष न्यायाधीश शिमला भूपेश शर्मा की अदालत ने दोषी करार देते हुए 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

शिमला (संतोष): शिमला पुलिस की एसआईयू की टीम द्वारा गश्त के दौरान एक वाहन से 30.98 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों को एलडी विशेष न्यायाधीश शिमला भूपेश शर्मा की अदालत ने दोषी करार देते हुए 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषियों को 25,000 रुपए जुर्माना भी ठोका गया है और इसे अदा न कर पाने की सूरत में दोषियों को 3 माह की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी। सरकार की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी मुक्ता कश्यप और उपजिला न्यायवादी भगवान सिंह नेगी ने की।

जनवरी, 2023 में पुलिस ने पकड़े थे आरोपी
22 जनवरी, 2023 को एसआईयू की टीम नियमित गश्त और कानून व्यवस्था ड्यूटी पर टुटू, घणाहट्टी व सुन्नी आदि की ओर गश्त पर निकली हुई थी। रात करीब 11.50 बजे जब पुलिस पार्टी मांदरी में मौजूद थी तो धामी की ओर से एक वाहन (नंबर-एच.पी.06बी.-1203) आया। पुलिस ने इसे जांच के लिए रोका तो उसमें 3 लोग सवार थे। वाहन को सुंदर सिंह पुत्र स्व. सागर दास निवासी ग्राम रचोली डाकघर खनेरी, तहसील रामपुर चला रहा था, जबकि ओम प्रकाश पुत्र राजिंद्र कुमार निवासी गांव रचोली डाकघर खनेरी, तहसील रामपुर आगे की सीट पर बैठा था, जबकि प्रदीप पुत्र सोहन सिंह निवासी गांव कंडी डाकघर खनेरी तहसील रामपुर पिछली सीट पर बैठा हुआ था।

पुलिस ने वाहन की तलाशी ली तो फ्रंट सीट के फुटमैट के नीचे एक प्लास्टिक की थैली, जबकि पिछली सीट के फुटमैट के नीचे दूसरी प्लास्टिक की थैली बरामद हुई, जिन्हें खोलकर देखा गया तो उनमें चिट्टा रखा हुआ था। इसका वजन किया गया तो यह 30.98 ग्राम निकला। उसके बाद पुलिस थाना सुन्नी ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 व 29 के तहत मामला दर्ज कर जांच पूरी की और चालान कोर्ट में पेश किया।

अभियोजन के दौरान 15 गवाहों से हुई पूछताछ
मुकद्दमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों से पूछताछ की और वकीलों की दलीलें सुनने के बाद तीनों आरोपियों को एलडी विशेष न्यायाधीश शिमला भूपेश शर्मा की अदालत ने इन्हें दोषी करार दिया और धारा 21 व 29 के तहत अपराध करने पर उपरोक्त सजा सुनाई है।

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