Shimla: चरस व अफीम रखने के दोषी को 3 वर्ष का कठोर कारावास

Edited By Rahul Singh, Updated: 30 Aug, 2024 10:48 AM

shimla 3 years rigorous imprisonment to the culprit

कार में चरस और अफीम के साथ धरे गए आरोपी को निचली अदालत स्पैशल जज 1 शिमला प्रवीण गर्ग की अदालत ने दोषी करार देते हुए 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उसे 30 हजार रुपए जुर्माना भी ठोका गया है और जुर्माना अदा न कर पाने की सूरत में दोषी...

शिमला,(संतोष): कार में चरस और अफीम के साथ धरे गए आरोपी को निचली अदालत स्पैशल जज 1 शिमला प्रवीण गर्ग की अदालत ने दोषी करार देते हुए 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उसे 30 हजार रुपए जुर्माना भी ठोका गया है और जुर्माना अदा न कर पाने की सूरत में दोषी को 6 माह की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी।

जानकारी के अनुसार 6 जून, 2021 को पुलिस ने एक वाहन (नंबर एच.पी.52बी.0583) को दीपक प्रोजैक्ट गेट बालूगंज के पास जांच के लिए रोका। इस वाहन को दोषी सुरेश ठाकुर पुत्र जयसिंह ठाकुर निवासी गांव फायल डाकघर धारी वाया शोघी तहसील व जिला शिमला चला रहा था।

पुलिस ने जब वाहन की तलाशी ली तो वाहन के डैशबोर्ड में 265 ग्राम चरस और 413 ग्राम अफीम पाई गई। बालूगंज पुलिस थाना के तहत एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 18 व 20 के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच पूरी होने के बाद चालान कोर्ट में प्रस्तुत किया गया और मामले में 19 गवाहों के बयान कलमबद्ध हुए और गुरुवार को अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है।

Related Story

Trending Topics

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!