Shimla: नाबालिगा से दुष्कर्म मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

Edited By Kuldeep, Updated: 24 Jun, 2026 05:00 PM

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पोक्सो कोर्ट) किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने बुधवार को आरोपी ललित मोहन (32) पुत्र गोपी चंद गांव व डा. पांगी तहसील कल्पा जिला किन्नौर को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

रामपुर बुशहर (संतोष): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पोक्सो कोर्ट) किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने बुधवार को आरोपी ललित मोहन (32) पुत्र गोपी चंद गांव व डा. पांगी तहसील कल्पा जिला किन्नौर को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। फैसले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी उप-जिला न्यायवादी कमल चन्देल ने बताया कि पीड़िता जो 2022 में 14 वर्ष की थी तथा 9वीं कक्षा में पढ़ रही थी, नवम्बर 2022 में वह अपनी सहेलियों के साथ लंच टाइम में स्कूल के मैदान में बैठी थी तो उसी समय आरोपी वहां आया और उन सब को घुमाने के लिए अपनी गाड़ी में ले गया। गाड़ी में 2 व्यक्ति पहले से ही बैठे थे, थोड़ा आगे जाने के बाद आरोपी ने सभी को सिवाय बाल पीड़िता के गाड़ी से बाहर उतार दिया।

वह गाड़ी को काशंग नाला में ले गया तथा गाड़ी में ही पीड़िता के साथ बलात्कार किया। पीड़िता ने इस बारे किसी को नहीं बताया। दिसम्बर, 2022 में पीड़िता के पेट में दर्द हुआ तो उसकी माता उसे अस्पताल ले गई, जहां पर बाल पीड़िता का प्रैग्नैंसी टैस्ट पॉजिटिव पाया गया। इसके चलते डाक्टर ने पुलिस को सूचित किया। माता के पूछने पर पीड़िता ने सारी बात बताई, इस पर थाना रिकांगपिओ में मुकद्दमा दर्ज किया गया। बाल पीड़िता के पेट में पाया गया भ्रूण का बायोलॉजिकल पिता आरोपी डीएनए टैस्ट में साबित हुआ। अदालत ने सभी साक्ष्य डीएनए रिजल्ट को मद्देनजर रखते हुए आरोपी को यह सजा सुनाई। सरकार की तरफ से मुकद्दमे की पैरवी उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की है।

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