Shimla: गैर-संग्रहणीय प्लास्टिक होलोग्राम टैंडर मामले में सरकार और विभागों को नोटिस

Edited By Kuldeep, Updated: 25 Jun, 2026 09:47 PM

shimla plastic hologram tender

हाईकोर्ट ने प्लास्टिक फ्री इंडिया अभियान, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमैंट रूल्स, 2016 एवं पर्यावरणीय कानूनों के कथित उल्लंघन से जुड़े 75 करोड़ गैर-संग्रहणीय प्लास्टिक होलोग्राम टैंडर मामले में केंद्र एवं राज्य सरकार सहित संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर...

शिमला (मनोहर): हाईकोर्ट ने प्लास्टिक फ्री इंडिया अभियान, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमैंट रूल्स, 2016 एवं पर्यावरणीय कानूनों के कथित उल्लंघन से जुड़े 75 करोड़ गैर-संग्रहणीय प्लास्टिक होलोग्राम टैंडर मामले में केंद्र एवं राज्य सरकार सहित संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। पर्यावरण संरक्षण एवं भारत के प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े महत्वपूर्ण मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट, शिमला ने देहरादून निवासी अधिवक्ता अभिनव थापर द्वारा दायर जनहित याचिका पर संज्ञान लेते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार सहित संबंधित विभागों को नोटिस जारी किया है। याचिका में हिमाचल प्रदेश आबकारी विभाग द्वारा लगभग 75 करोड़ गैर-संग्रहणीय एवं गैर-पुनर्चक्रणीय 36 माइक्रोन प्लास्टिक एक्साइज होलोग्राम लेबल की खरीद प्रक्रिया को चुनौती दी गई है।

याचिका में कहा गया है कि यह टैंडर प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय प्लास्टिक फ्री इंडिया अभियान तथा सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रतिपादित पर्यावरणीय सिद्धांतों का उल्लंघन कर दिया गया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि पीईटी एक गैर-जैव अपघटनीय प्लास्टिक है, जिसकी पर्यावरण में आयु लगभग 300 से 400 वर्ष होती है तथा समय के साथ यह माइक्रोप्लास्टिक में बदलकर मिट्टी, नदियों एवं भूजल को स्थायी रूप से प्रदूषित करता है, जिससे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमैंट रूल्स एवं प्लास्टिक फ्री इंडिया अभियान के उद्देश्यों को सीधी क्षति पहुंचती है। मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त 2026 को निर्धारित की गई है।

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