Edited By Vijay, Updated: 26 Jun, 2024 09:31 PM

बिलासपुर जिला कोर्ट के बाहर दिन-दिहाड़े एक युवक पर गोलियां चलाने से जुड़े मामले में पुरंजन ठाकुर को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है।
शिमला (मनोहर): बिलासपुर जिला कोर्ट के बाहर दिन-दिहाड़े एक युवक पर गोलियां चलाने से जुड़े मामले में पुरंजन ठाकुर को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। प्रार्थी द्वारा अग्रिम जमानत को लेकर दायर याचिका को न्यायाधीश संदीप शर्मा ने उसके आग्रह पर वापस लेने की अनुमति प्रदान कर दी। अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष रखे तथ्यों के अनुसार गत 20 जून को बिलासपुर जिला कोर्ट के बाहर दिन-दिहाड़े एक युवक पर पूर्व विधायक बंबर ठाकुर के बेटे पुरंजन ठाकुर के कहने पर गोलियां चलाई गईं।
पुलिस ने मामले की जांच के पश्चात इस बात की पुष्टि की थी। जांच के दौरान भी गोलीकांड के मुख्य आरोपी शूटर सन्नी गिल ने बताया था कि पुरंजन ने ही सारी साजिश रची थी। प्रार्थी पर हत्या के प्रयास के साथ-साथ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपी याचिका वापस लेने के पश्चात पुलिस के समक्ष जल्द ही आत्मसमर्पण कर सकता है।
हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here