शादी समारोह ही नहीं, दुकान में भी नियमों की अवहेलना पर होगा 5 हजार जुर्माना

Edited By prashant sharma, Updated: 27 Nov, 2020 11:28 AM

not only wedding shop will also be fined 5 thousand for violation of rules

कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते दुकानों पर भी अब प्रशासन व पुलिस की टीमों की नजर रहेगी। दुकानों में उपभोक्ताओं की स्थान के हिसाब से अधिक भीड़ व मास्क न पहनने पर इसका खामियाजा दुकानदार को भुगतना होगा।

धर्मशाला (तनुज) : कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते दुकानों पर भी अब प्रशासन व पुलिस की टीमों की नजर रहेगी। दुकानों में उपभोक्ताओं की स्थान के हिसाब से अधिक भीड़ व मास्क न पहनने पर इसका खामियाजा दुकानदार को भुगतना होगा। बाजारों में लोगों की भीड़ तथा शारीरिक दूरी की अनुपालना न करने व मास्क न पहनने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब शादी समारोह ही नहीं बल्कि दुकानों पर भी एकत्रित भीड़ पर नजर रहेगी। इसके लिए बकायदा पुलिस अधीक्षक कांगड़ा विमुक्त रंजन द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। 

जानकारी के अनुसार बिना मास्क सार्वजनिक स्थानों पर घूमने पर 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, शादी, राजनीतिक व अन्य समारोहों में नियमों की पालना न करने पर 5 हजार रुपए जुर्माना का प्रावधान किया गया है। इन्हीं नियमों के तहत बाजारों की दुकानों में भी हिमाचल प्रदेश पुलिस एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए जुर्माना लगाया जाएगा। दुकान में क्षमता से अधिक ग्राहकों के होने अथवा उपभोक्ताओं द्वारा मास्क न पहनने की स्थिति में दुकानदार को इसका जुर्माना भरना होगा। एस.पी. कांगड़ा विमुक्त रंजन ने बताया जिस प्रकार शादी-राजनीतिक व अन्य समारोहों में नियमों की अवहेलना पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, उसी तरह दुकानों में भी यही नियम लागू होंगे। बाजारों में लोग बैखौफ बिना मास्क व भीड़ जुटा रहे हैं। ऐसे में इन सभी पर भी यह नियम लागू होते हैं तथा उनके खिलाफ भी नियमों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
 

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