Edited By Kuldeep, Updated: 10 Jan, 2025 06:07 PM
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरकाघाट डाॅ. अबीरा वासु ने सरकार बनाम अशोक कुमार मामले में आरोपी अशोक कुमार पुत्र बीरी सिंह, निवासी लाका वार्ड नं. 2 सरकाघाट को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 60 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
सरकाघाट (महाजन): अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरकाघाट डाॅ. अबीरा वासु ने सरकार बनाम अशोक कुमार मामले में आरोपी अशोक कुमार पुत्र बीरी सिंह, निवासी लाका वार्ड नं. 2 सरकाघाट को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 60 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
उप जिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने बताया कि वर्ष 2019 में माया देवी पत्नी अशोक कुमार ने आत्महत्या कर ली थी। माया देवी के पिता प्रकाश चंद्र गांव पाटन रोड तहसील टौणी देवी व जिला हमीरपुर ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनका दामाद जो शराब का आदी था, मेरी बेटी के साथ अक्सर मारपीट करता था। उप जिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने बताया कि इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने 19 गवाहों के बयान न्यायालय में दर्ज करवाए। इसके आधार पर माननीय अदालत ने आरोपी अशोक कुमार को उपरोक्त सजा सुनाई।