Edited By Vijay, Updated: 02 Apr, 2024 04:26 PM
प्रदेश हाईकोर्ट ने सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका पर आगामी सुनवाई 22 अप्रैल के लिए निर्धारित की है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने सभी पक्षकारों की ओर से कुछ देर बहस सुनने के पश्चात मामले को आगामी बहस...
शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका पर आगामी सुनवाई 22 अप्रैल के लिए निर्धारित की है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने सभी पक्षकारों की ओर से कुछ देर बहस सुनने के पश्चात मामले को आगामी बहस के लिए 22 अप्रैल की तारीख निर्धारित कर दी है। कोर्ट ने अगली तारीख निर्धारित करते हुए स्पष्ट किया कि आगामी तारीख से इस मामले पर सुनवाई रोजाना आधार पर होगी।
कोर्ट ने इस मामले में सभी सीपीएस को मंत्रियों वाली सुविधाएं लेने और मंत्रियों वाले कार्य करने पर रोक लगा रखी है। अब उनके सीपीएस बने रहने से जुड़े मुद्दे पर सुनवाई हो रही है। कोर्ट में सरकार की ओर से बताया गया कि सभी सीपीएस कानून के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया था कि कोई भी सीपीएस मंत्रियों वाली सुविधाएं भी नहीं ले रहे हैं।
गौरतलब है कि भाजपा नेता सतपाल सत्ती सहित 12 भाजपा विधायकों ने सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती दी है। याचिका में अर्की विधानसभा क्षेत्र से सीपीएस संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह, दून से राम कुमार, रोहड़ू से मोहन लाल ब्राक्टा, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल की नियुक्ति को चुनौती दी गई है।
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