Hamirpur : दूसरे चरण की 82 पंचायतों में चुनाव प्रचार समाप्त,  28 मई को होगा मतदान

Edited By Swati Sharma, Updated: 26 May, 2026 04:46 PM

hamirpur election campaign ends in 82 panchayats for the second phase

Hamirpur News : पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के दूसरे चरण में जिला हमीरपुर की 82 ग्राम पंचायतों में मंगलवार सायं 3 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। इन पंचायतों में प्रधान एवं उपप्रधान के कुल 164 पदों और पंचायत सदस्यों के कुल 466 पदों के अलावा इनके...

Hamirpur News : पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के दूसरे चरण में जिला हमीरपुर की 82 ग्राम पंचायतों में मंगलवार सायं 3 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। इन पंचायतों में प्रधान एवं उपप्रधान के कुल 164 पदों और पंचायत सदस्यों के कुल 466 पदों के अलावा इनके अंतर्गत आने वाले जिला परिषद और बीडीसी वार्डों के लिए भी मतदान होगा।

दूसरे चरण में नादौन ब्लॉक की 21 पंचायतों में 115 बूथ बनाए गए हैं। बिझड़ी ब्लॉक की 17 पंचायतों में 99 बूथ, बमसन ब्लॉक की 8 पंचायतों में 42 बूथ, भोरंज ब्लॉक की 15 पंचायतों में 91 बूथ, हमीरपुर ब्लॉक की 13 पंचायतों में 75 बूथ और सुजानपुर की 8 पंचायतों में 44 बूथ बनाए गए हैं। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) गंधर्वा राठौड़ ने बताया कि मतदान प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। इन पंचायतों में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय तक की 48 घंटे की अवधि के भीतर किसी भी तरह की चुनावी जनसभा, जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम, टीवी-सिनेमा शो और सार्वजनिक बैठकों इत्यादि पर प्रतिबंध रहेगा। 48 घंटे की इसी अवधि के दौरान इन पंचायतों में शराब की बिक्री और वितरण पर भी प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान किसी भी होटल, रेस्तरां, बार, क्लब, मैरिज पैलेस और अन्य सार्वजनिक एवं निजी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में भी शराब के वितरण पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।

मतदान के दिन सभी मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में सभी तरह की प्रचार गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह की प्रचार सामग्री प्रदर्शित करने, मतदाताओं को लुभाने या प्रभावित करने से संबंधित अन्य सभी गतिविधियों पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। मतदान केंद्रों और इसके आस-पास के क्षेत्रों में हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मतदान डयूटी पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। 28 मई को मतदान का समय सुबह 7 बजे से सायं 3 बजे तक रहेगा। पंचायत प्रधान, उपप्रधान और वार्ड सदस्यों के चुनाव परिणाम उसी दिन घोषित कर दिए जाएंगे। जबकि, पंचायत समिति और जिला परिषद के मतों की गिनती 31 मई को सुबह 9 बजे सभी ब्लॉक मुख्यालयों में आरंभ होगी।

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