Himachal: सीएम सुक्खू की घोषणा पर मुहर, कर्मचारियों-पैंशनर्ज को इसी माह होगा एरियर का भुगतान

Edited By Vijay, Updated: 18 Aug, 2026 07:08 PM

employees and pensioners will get arrears payment this month

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों, फैमिली पैंशनर्ज और नियमित ग्रुप-डी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पैंशनर्ज के लंबित एरियर के भुगतान को लेकर की गई...

शिमला (राक्टा): हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों, फैमिली पैंशनर्ज और नियमित ग्रुप-डी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पैंशनर्ज के लंबित एरियर के भुगतान को लेकर की गई घोषणा पर अब मुहर लग गई है। वित्त विभाग ने 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों और फैमिली पैंशनर्ज को एरियर की अगली किस्त जारी करने के आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं।

नियमित ग्रुप-डी कर्मचारियों को इसी माह 20 हजार नकद
राज्य सरकार ने संशोधित वेतनमान के तहत नियमित ग्रुप-डी कर्मचारियों को भी फौरी राहत प्रदान की है। 1 जनवरी 2016 से लागू संशोधित वेतनमान के कारण देय कुल एरियर में से 20 हजार रुपए की नकद राशि अगस्त माह में ही जारी कर दी जाएगी। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि ग्रुप-डी कर्मचारियों के एरियर भुगतान से संबंधित बाकी नियम एवं शर्तें 17 सितम्बर 2022 को जारी किए गए पूर्व आदेशों के अनुरूप ही लागू रहेंगी।

क्लास-3 पैंशनर्ज को 35 फीसदी, क्लास-1 व 2 को 15 फीसदी एरियर
वित्त विभाग के आदेशों के तहत पैंशनर्ज को उनके वर्ग के आधार पर एरियर का भुगतान किया जाएगा। क्लास-3 पैंशनर्ज को कुल बकाया एरियर का 35 फीसदी (कुल भुगतान अब 55 प्रतिशत होगा) दिया जाएगा, जिसमें 40 हजार रुपए तक की बेसिक पैंशन और 24 हजार रुपए तक की फैमिली पैंशन वाले शामिल हैं। वहीं, क्लास-2 में 50 हजार रुपए तक की पैंशन और 30 हजार तक की फैमिली पैंशन वालों को 15 फीसदी (कुल भुगतान 35 प्रतिशत) एरियर मिलेगा। क्लास-1 में 60 हजार से 1,09,300 रुपए तक की पैंशन तथा 40 हजार से 65,580 रुपए तक की फैमिली पैंशन वालों को भी 15 फीसदी एरियर जारी किया जाएगा।

सकल एरियर में एडजस्ट होंगी आईआर और डीआर की किस्तें
भुगतान को लेकर वित्त विभाग ने नियम स्पष्ट कर दिए हैं। पैंशनर्ज को पूर्व में दी गई अंतरिम रिलीफ की 4 किस्तों और महंगाई राहत की 12 किस्तों की राशि को सकल एरियर में समायोजित किया जाएगा। इसके बाद जो शेष नैट राशि बचेगी, केवल उसी का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, यदि किसी पैंशनर को पूर्व में अतिरिक्त पैंशन या फैमिली पैंशन का भुगतान हुआ है और उसकी रिकवरी बनती है, तो वह राशि भी इसी बकाया एरियर से काटी जाएगी।

अगस्त में ही भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश
वित्त विभाग के आदेश के अनुसार, पैंशनर्ज और फैमिली पैंशनर्ज को एरियर का भुगतान इसी माह (अगस्त) में हर हाल में कर दिया जाएगा। इसके लिए सभी पैंशन वितरण प्राधिकरणों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वे जल्द से जल्द एरियर आहरित कर पैंशनर्ज के खातों में इसे वितरित करें।

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